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ढुलू महतो ने डोमन को जमीन खाली करने की दी थी धमकी

प्रत्यक्षदर्शी अशोक महतो ने बाघमारा विधायक के खिलाफ दी गवाही, कहा

प्रतिनिधि, धनबाद,

डोमन महतो की कथित खतियानी जमीन पर जबरन कब्जा करने, मारपीट, गाली गलौज तथा कातिलाना हमला व महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने के मामले की सुनवाई शनिवार को जिला व सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. अदालत में मामले के प्रत्यक्षदर्शी गवाह अशोक महतो ने बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो तथा उनके समर्थकों के खिलाफ गवाही दी. गवाह अशोक कुमार का जिरह बचाव पक्ष के अधिवक्ता नीरज बिशियर ने किया, जो आज पूरा नहीं हो पाया. अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख एक मई 2024 निर्धारित कर दी है. सहायक लोक अभियोजक समिति प्रकाश ने गवाह अशोक महतो को अदालत में गवाही के लिए पेश किया. गवाह ने अदालत को बताया : 29 अप्रैल 2019 को मामले का वादी डोमन महतो अपनी जमीन पर बांस बल्ली गाड़ कर दुकान बना रहा था. उस समय वह भी घटनास्थल पर मौजूद था. शाम के करीब सात बजे विधायक ढुलू महतो अपने कुछ समर्थकों के साथ, जिसमें बिट्टू सिंह, कृष्ण रविदास, विनय रविदास, अजय गोराई, बुद्धा राय, अजय साव, डंपी मंडल के अलावा अन्य लोग शामिल थे, वहां पहुंचे तथा डोमन महतो को उसकी दुकान से बाहर निकाला तथा कहा कि यह जमीन मंदिर की है. जबकि डोमन महतो उस जमीन को अपना खतियानी जमीन बता रहा था. ढुलू महतो तथा उनके समर्थकों ने डोमन महतो के साथ मारपीट की. विधायक ढुलू महतो डोमन महतो के चेहरे को लात से दबाकर कहा कि जमीन खाली करो, यह मंदिर की जमीन है. इनलोगों ने डोमन महतो की छोटी बहू के साथ भी मारपीट की. इससे उसका ब्लाउज फट गया था. गवाह ने विधायक समेत उनके समर्थकों को पहचानने का अदालत में दावा किया. अदालत में आज कोई आरोपी उपस्थित नहीं था. सबकी ओर से प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया गया था. डोमन महतो की शिकायत पर बरोरा थाना में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज की गयी थी.

हाइवा लूट कांड में गवाह पेश करने का निर्देश :

किरण महतो के हाइवा लूट मामले की सुनवाई शनिवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. अदालत में बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो गैर हाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. इस मामले में अभियोजन की ओर से कोई गवाह पेश नहीं किया गया. सहायक लोक अभियोजक समिति प्रकाश ने अदालत से समय की याचना की. अदालत ने अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है. अब इस मामले में सुनवाई एक मई 2024 को होगी.

Prabhat Khabar News Desk
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