जिला परिषद ने चिल्ड्रेन पार्क हीरापुर पर अपना दावा किया है. जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने नगर निगम को पत्र लिखकर इसे जिला परिषद की खतियानी जमीन बताया है. यहां से अतिक्रमण नहीं हटाने पर कोर्ट जाने की चेतावनी दी है़
धनबाद.
राजेंद्र सरोवर के मालिकाना हक का विवाद अब तक खत्म नहीं हुआ है. वहीं हीरापुर चिल्ड्रेन पार्क को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है. जिला परिषद ने चिल्ड्रेन पार्क हीरापुर पर अपना दावा किया है. इसे लेकर जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने नगर निगम को पत्र लिखा है. पत्र में जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा है कि चिल्ड्रेन पार्क जिला परिषद की खतियानी जमीन है. इसका मौजा नंबर 07, खाता नंबर 140 व प्लाट नंबर 117, रकवा 4.82 एकड़ है. नगर निगम चिल्ड्रेन पार्क को अतिक्रमण मुक्त कराये अन्यथा जिला परिषद न्यायालय की शरण में जायेगा. इस पत्र को लेकर नगर निगम में चर्चा हो रही है. हालांकि, सहायक नगर आयुक्त प्रकाश कुमार ने कहा है कि उन्हें जिला परिषद अध्यक्ष के पत्र की जानकारी नहीं है. नगर निगम वर्षों से चिल्ड्रेन पार्क का संचालन व मेंटेनेंस करता आ रहा है. म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के तहत शहरी क्षेत्र के सभी तालाब, सैरात व पार्किंग नगर निगम के अधीन हैं. एक्ट के अनुसार नगर निगम ने पहल शुरू कर दी है. तालाबों के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. जो सैरात, पार्क, दुकान हैं, उनके हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है