मनी लांड्रिंग : धनबाद के पूंज सिंह, अशोक व एक अन्य खिलाफ इडी ने दायर किया आरोप पत्र
करोड़ों रुपये के अवैध धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय इडी ने पटना स्थित विशेष अदालत में तीन अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है
करोड़ों रुपये के अवैध धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय इडी ने पटना स्थित विशेष अदालत में तीन अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है. प्रवर्तन निदेशालय इडी ने यह पूरक आरोप पत्र ब्रॉडसंस कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अभियुक्त धनबाद के पुंज कुमार सिंह व अशोक कुमार तथा अभियुक्तों के सहयोगी सुदामा कुमार के खिलाफ विशेष न्यायाधीश सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट की विभिन्न धाराओं में दायर किया है. यह मामला एक अरब से अधिक रुपयों के अवैध धन के शोधन का हैे. इस संबंध में इडी भारतीय दंड विधान व पीएमएलए एक्ट की धारा चार के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है. मामले में पूर्व एमएलसी राधा चरण साह समेत छह लोगों के खिलाफ इडी पूर्व में ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है. आरोप के अनुसार अभियुक्त बिना अनुमति तथा बिना ई-चालान के बालू का अवैध खनन, परिवहन एवं बिक्री किया करते थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है