धनबाद.
धनबाद लोकसभा सीट के लिए 23 मई को शाम पांच बजे चुनावी शोर थम जायेगा. इसके बाद डोर टू डोर ही जनसंपर्क अभियान चलेगा. दूसरी तरफ, उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा ने वैसे नेता एवं अन्य राजनैतिक कार्यकर्ता, जो धनबाद जिला के मतदाता नहीं हैं, को धनबाद छोड़ने का आदेश दिया है. आम चुनाव के निमित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुदेशों के तहत मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व प्रचार की अवधि समाप्त हो जाती है. धनबाद जिला में छह विधानसभा क्षेत्र सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी, बाघमारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान 25 मई को होना है. मतदान की अवधि पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक होगी. 23 मई को अपराह्न 5:00 के पश्चात प्रचार कार्य नहीं होगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा के निर्देशानुसार प्रचार कार्य समाप्ति के पश्चात ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता, जो धनबाद जिला के मतदाता नहीं हैं, धनबाद जिला को छोड़ कर बाहर चले जायेंगे. भारत निर्वाचन आयोग के इस आदेश का दृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है. आज कोई बड़ी सभा नहीं : चुनाव प्रचार के अंतिम दिन धनबाद जिला में किसी भी दल की तरफ से चुनावी सभा नहीं रखी गयी है. सभी दलों व प्रत्याशियों की तरफ से गुरुवार को रोड शो रखा गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है