दहेज हत्या में ससुर दोषी करार, सजा पर फैसला आज
पत्नी को जलाकर उसके शव को बोरा में भरकर गड्ढे में फेंक देने के एक मामले में अदालत ने सुनायी सजा
धनबाद.
दहेज के लिए पत्नी को जलाकर उसके शव को बोरा में भरकर गड्ढे में फेंक देने के एक मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया. धनबाद के जिला व सत्र न्यायाधीश कुलदीप मान ने आरोपी बक्सर निवासी शिवशंकर यादव (ससुर) को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 22 मई 2024 की तारीख निर्धारित की है. अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने करते हुए नौ गवाहों का परीक्षण कराया था. प्राथमिकी पीड़िता के पिता मुगमा निवासी सीताराम यादव की शिकायत पर दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक मृतका सुगंति देवी की शादी वर्ष 2008 में आदित्य यादव के साथ हुई थी. शादी के बाद छह माह तक मृतक अपने घर में ठीक से रह पायी, उसके बाद उसके ससुरालवालों ने बाइक व एक लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. पीड़िता ने इसकी शिकायत अपने पिता को फोन कर 29 मार्च 2014 को की थी. आरोप था कि चार अप्रैल 2014 को मृतिका के पिता उसकी ससुराल मुगमा आये, तो ससुराल का दरवाजा बंद पाया. ससुराल के सभी लोग फरार थे. इसकी सूचना थाने को दी. 31 मार्च 2014 को पुलिस ने एक महिला का बोरे में भरा हुआ जला हुआ शव सतकिरा पुल के पास एक गड्ढे से बरामद किया. इसकी पहचान सूचक ने अपनी पुत्री सुगंति देवी के रूप में की. अनुसंधान के बाद पुलिस ने मृतका के पति आदित्य यादव, ससुर शिवशंकर यादव समेत अन्य के विरुद्ध 28 जून 19 को आरोप पत्र दायर किया था. नौ अगस्त 2019 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. आरोपी पति आदित्य यादव आज तक इस मामले में फरार है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है