DHANBAD NEWS : आर्म्स एक्ट में चार मुजरिमों को दो वर्ष की कैद की सजा

अदालत से : अदालत ने सजायाफ्ताओं को झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी

By Prabhat Khabar News Desk | December 4, 2024 1:23 AM
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अवैध हथियार रखने के मामले में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम कुलदीप की अदालत ने बोकारो निवासी सलोनी कुमारी, दिनेश कुमार गौड़ ,आशीष शुक्ला उर्फ सत्यम व वैभव यादव उर्फ राहुल सिंह को आर्म्स एक्ट की दो धाराओ में दोषी पाकर दो दो वर्ष की कैद और पांच पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है. अदालत ने सजायाफ्ताओं को झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी. प्राथमिकी बरवाअड्डा थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी विक्रम कुमार सिंह के लिखित शिकायत पर दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक दो जून 2023 की रात बरवाअड्डा जीटी रोड में वीएमडब्लू पेट्रोल पंप फुफुवाडीह के पास थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ गश्त कर रहे थे. पेट्रोल पंप के पास दो बाइक खड़ी थी. संदिग्ध स्थिति में तीन व्यक्ति और एक महिला आपस में बात कर रहे थे. पुलिस को देख कर वे घबरा गये. पुलिस ने पूछताछ की. तलाशी के दौरान चारों के पास से एक-एक पिस्टल और गोली बरामद हुई. पुलिस ने दोनों बाइक जब्त कर ली. पुलिस का आरोप है कि पकड़े गये चारों ने पूछताछ में बताया के वे लोग जेल में बंद गैंगस्टर अमन सिंह (अब मृतक) से जुड़े हैं. उनके कहने पर रंगदारी व हत्या को अंजाम देते हैं.

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बीसीसीएल के जियलगोड़ा केन्द्रीय चिकित्सालय में मंगलवार को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम सप्ताह की शुरुआत हुई. मुख्य अतिथि के रूप में सीएमएस डॉ पूनम दुबे ने महिला कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने सभी कर्मचारियों से पेशेवर सीमाओं और सम्मानजनक व्यवहार को बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कई सुझाव भी दिये. इसमें सभी सहकर्मियों के साथ पेशेवर सीमाओं और सम्मानजनक व्यवहार को बनाए रखें, किसी भी अनुचित व्यवहार या उत्पीड़न की घटनाओं की सूचना अधिकारियों को दें. अनिवार्य यौन उत्पीड़न रोकथाम प्रशिक्षण सत्रों में भाग लें, पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देने वाला सहायक कार्य वातावरण बनायें.

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