जानलेवा हमला में दोषी करार, सजा पर फैसला चार को

सुनील गोयल को दुकान से बात करने के बहाने बाहर बुलाकर ले गया और गली में उसपर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया

By Prabhat Khabar News Desk | May 31, 2024 1:17 AM

विधि प्रतिनिधि, धनबाद,

जान मारने की नीयत से युवक पर जानलेवा हमला करने के एक मामले में गुरुवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत ने आरोपी छाताटांड़ केंदुआडीह निवासी जसवंत साव उर्फ गणेश साव को दोषी करार दिया है. सजा पर फैसला चार जून को होगा. प्राथमिकी केंदुआडीह निवासी व्यवसायी कैलाश चंद्र गोयल की शिकायत पर केंदुआडीह थाने में 10 जुलाई 2022 को दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक 10 जुलाई 2022 की सुबह 10:30 बजे जसवंत साव उनकी दुकान में आया और उसके पुत्र सुनील गोयल को दुकान से बात करने के बहाने बाहर बुलाकर ले गया और गली में उसपर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया. इससे वह गंभीर रूप से जख्मी होकर वहीं गिर गया. इसके बाद जसवंत वहां से भाग गया. आनन-फानन में लोगों ने जख्मी सुनील को प्रतिभा मेडिकल में भर्ती कराया. इसके बाद उसे एनएमसीएच में भर्ती कराया गया. 27 जनवरी 2023 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. इस दौरान लोक अभियोजक अवधेश कुमार व सूचक के अधिवक्ता रोशन कुमार साव ने कुल आठ गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया था.

इसीएल के जीएम अभिजीत को नहीं मिली जमानत :

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने गुरुवार को इसीएल मुगमा क्षेत्र के महाप्रबंधक अभिजीत कुमार दास की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. धनबाद सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक दल द्वारा अभिजीत कुमार दास के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दाखिल किया गया था. सीबीआई द्वारा आरोप लगाया गया था कि अभिजीत कुमार दास अपनी आय से 80 लख रुपये की संपत्ति अधिक रखी थी. इससे पूर्व सीबीआई अभिजीत कुमार दास को रिश्वत लेते हुए वर्ष 2021 में रंगे हाथ गिरफ्तार किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version