नया कानून : अवैध शराब बेचने व सरकारी कार्य में बाधा डालने की पहली प्राथमिकी सरायढेला थाने में दर्ज

बलियापुर बाइपास रोड स्थित होटल विश्वास में रविवार को विशेष टीम ने की थी छापेमारी, अवैध बार संचालक को भगाकर पुलिस से उलझ गये थे लोग

By Prabhat Khabar Print | July 2, 2024 2:29 AM

नया कानून लागू होते ही सरायढेला थाना में सोमवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत पहला मामला दर्ज किया गया. एसओजी प्रभारी एसआइ रवींद्र कुमार की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अवैध रूप से शराब बेचने और पुलिस वालों के काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है. होटल विश्वास के मालिक मुकेश कुमार, विक्रम सिंह और सीएमपीएफ कॉलोनी में रहनेवाले बापी सिंह के खिलाफ कांड संख्या-149/24 पर बीएनएस की धारा u/s274/ 275/121/126/132/3 तथा 47(b) एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस वालों से उलझना पड़ा महंगा :

रविवार को एसएसपी की एसओजी टीम ने बलियापुर बाइपास रोड स्थित होटल विश्वास में अवैध रूप से चल रहे बार में छापेमारी की थी. इस दौरान अवैध बार के संचालक मुकेश कुमार को अन्य लोगों ने भगा दिया और पुलिस से उलझ गये थे. इसके बाद पुलिस दो लोगों को उठाकर थाना ले आयी. यहां पर सभी के खिलाफ कार्रवाई हुई. बार संचालक फरार है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version