दहेज के लिए हत्या के आरोपी पति को दस वर्ष कैद
पांच लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर पत्नी की हत्या करने के मामले में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने सजा की बिंदु पर फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी तोपचांची थाना क्षेत्र के नरकोपी निवासी मिथिलेश कुम्हार उर्फ मिथिलेश पंडित को दस वर्ष सश्रम कैद की सजा सुनाई है.
पांच लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर पत्नी की हत्या करने के मामले में बुधवार को धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने सजा की बिंदु पर फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी तोपचांची थाना क्षेत्र के नरकोपी निवासी मिथिलेश कुम्हार उर्फ मिथिलेश पंडित को दस वर्ष सश्रम कैद की सजा सुनाई है. 22 जुलाई को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. सहायक लोक अभियोजक उमेश दीक्षित के अनुसार अभियुक्त के खिलाफ तोपचांची थाना क्षेत्र निवासी सरोजिनी रवानी ने नौ दिसंबर 2022 को तोपचांची थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें कहा गया था कि मिथिलेश ने उसकी पुत्री प्रिया कुमारी को प्रेम जाल में फंसाकर अंतरजातीय विवाह कर लिया था. शादी के बाद मिथिलेश पांच लाख रुपये दहेज मांगने लगा. वे लोग इसकी राशि नहीं दे पाये. इस पर एक जून 2023 को अपराह्न दो बजे अभियुक्त ने उसकी पुत्री की हत्या कर दी. केस विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा कुल नौ गवाहों की गवाही करायी गयी.
मटकुरिया गोली कांड में गवाह का बयान दर्ज :
मटकुरिया गोलीकांड की सुनवाई बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान कांड के आरोपी पूर्व मंत्री बच्चा सिंह, मन्नान मल्लिक व अन्य हाजिर नहीं थे. सहायक लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने गवाह प्रशांत कुमार चौधरी को पेश किया, जिसने घटना का समर्थन किया. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 30 जुलाई 2024 निर्धारित कर दी है.नन्हे हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश :
जमीन कारोबारी नन्हे खान की हत्या मामले की सुनवाई बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार की अदालत में हुई. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तिथि 30 जुलाई तय कर दी है. आज इस मामले में अभियोजन ने कोई गवाह पेश नहीं किया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर शमीम व प्रिंस खान की मां नासरीन खातून की ओर से अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट ने पैरवी की. ज्ञात हो कि 24 नवंबर 2021 को अपराह्न 3:20 बजे के करीब दो बाइक पर सवार चार शूटरों ने बुलेट से जा रहे नन्हे (37 वर्ष) पर गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी थी.उपभोक्ता आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को दिया भुगतान का आदेश :
जिला उपभोक्ता आयोग धनबाद के अध्यक्ष ललित प्रकाश चौबे, सदस्य चंद्रशेखर झा व शिप्रा ने मंगलवार को एक बीमा मामले में संयुक्त रूप से आदेश पारित कर इंश्योरेंस कंपनी को बीमा राशि के भुगतान का आदेश दिया. आयोग ने विपक्षी मैनेजर बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी, परनामी हाइट्स सर्कुलर रोड नीयर लालपुर चौक रांची को आदेश दिया कि वह परिवादनी मृतक रिजवान खान की पत्नी कतरास थाना क्षेत्र के श्यामडीह बस्ती निवासी सबीना खातून को पर्सनल एक्सीडेंट क्लेम के 15 लाख रुपये व मानसिक परेशानी के लिए 50 हजार तथा वाद खर्च के रूप में 25 हजार रुपये यानी कुल राशि 15 लाख 75 हजार रुपए का भुगतान दो माह के अंदर कर दे. यदि निर्धारित समय में परिवादी को उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गय तो उन्हें 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से आदेश पारित होने की तिथि से भुगतान करना होगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है