विधि प्रतिनिधि, धनबाद मछली चोरी कर लेने के शक में युवक धीरन भुईंया को मार कर जख्मी कर देने के बाद उसकी मृत्यु हो जाने के मामले में बुधवार को धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्वयंभू की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी निरसा निवासी ललन भुईंया को दस वर्ष कैद एवं 10 हजार पांच सौ रुपये जुर्माना एवं उसकी पत्नी रीता देवी को चार वर्ष कैद एवं आठ हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी. चार अप्रैल को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख निर्धारित की थी. सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक राजीव उपाध्याय ने दोनों को अधिकतम सजा से दंडित करने की प्रार्थना की. धीरन भुईंया(मृतक) की शिकायत पर निरसा थाने में 17 अप्रैल 2021 को दर्ज की गयी प्राथमिकी के मुताबिक 14 अप्रैल 2021 की रात साढ़े नौ बजे वह अपने परिवार के सदस्य के साथ घर में खाना खा रहा था. इसी बीच ललन भुईंया एवं उसकी पत्नी रीता देवी गाली गलौज करते हुए घर में आ धमके और कहने लगे की तुम लोग ने मेरे तालाब से मछली चोरी किया है. फिर दोनों उसे खींचकर घर से बाहर निकाला. ललन भुईयां ने रड से उसके सिर पर प्रहार कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. रीता देवी ने भी उससे मारपीट की. बाद में इलाज के दौरान 17 अप्रैल 2021 को रांची रिम्स में धीरन भुईयां की मौत हो गयी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 17 जून 2021 को दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 21 जनवरी 2022 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने इस मामले में सात गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया था.
गैर इरादतन हत्या में पति को 10 वर्ष व पत्नी को चार वर्ष कैद की सजा
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