विधि प्रतिनिधि,धनबाद,
ट्रांसफर के एवज में इसीएल कर्मी संजीव कुमार से 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गये हरियाजाम इस्ट कुमारधुबी कोलियरी के एजेंट राम प्रकाश पांडेय की पुलिस हिरासत शनिवार को सीबीआइ ने अदालत को वापस कर दी. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. दो मई 2024 को सीबीआइ ने देर शाम राम प्रकाश पांडेय को कोर्ट में पेश किया था. मामले के अनुसंधानकर्ता संदीप सिंह ने कोर्ट में आवेदन दायर कर आरोपी राम प्रकाश पांडे की चार दिनों की सीबीआइ हिरासत की मांग की थी. लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट के विरोध के बाद अदालत ने आरोपी राम प्रकाश पांडेय को दो दिनों की सीबीआई हिरासत देने का आदेश दिया था. कोलियरी एजेंट रामप्रकाश पांडेय को एक मई को सीबीआइ की टीम ने शाम करीब साढे छह बजे 20 हजार रुपये रिश्वत लेते दबोच लिया था. आरोप है कि कोलियरी के कर्मी संजीव कुमार सिन्हा का दूसरी जगह से ट्रांसफर कर लाने के एवज में एक लाख रुपये रिश्वत की मांग की गयी थी. सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआइ को पांडेय के पास आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के भी कई सुराग मिले हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है