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DHANBAD NEWS : नाबालिग नौकरानी से दुष्कर्म के मुजरिम को 20 वर्ष कैद

अदालत ने पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कैद व 110 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी

नाबालिग नौकरानी से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सिद्धी अपार्टमेंट देवी पाड़ा हीरापुर धनबाद निवासी अमिताभ दत्ता को पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कैद व 110 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है. 18 नवंबर को अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख निर्धारित की थी. एक दिसंबर 2021 को पीड़िता ने अमिताभ दत्ता के खिलाफ बैंकमोड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसके मुताबिक वर्ष 2016 में आरोपी ने अपने घर का काम करने के लिए नाबालिग को उसकी मां से कह कर लाया था कि वह उससे काम के बाद पढ़ायेगा और अच्छे घर में शादी भी कर देगा. आरोपी ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए अपनी पत्नी को रांची भेज दिया. इसके बाद पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया. जब वह गर्भवती हो गयी, तो उसका गर्भपात भी करा दिया.

रंगदारी, आर्म्स एक्ट में वासेपुर के 15 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी :

रंगदारी आर्म्स एक्ट व विस्फोटक पदार्थ रखने के मामले में अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया. अदालत ने 15 आरोपियों रिजु उर्फ रिजवान, साजिद आलम उर्फ मोहम्मद साजिद, फिरोज आलम, टुन्ना उर्फ इरफान आलम, हीरा उर्फ हीरा ड्राइवर उर्फ मोहम्मद मुजम्मिल, बंटी खान उर्फ जियाउल हक, गॉडवीन खान उर्फ शौकत अली, शाहिद उर्फ शहीद राजा, अफरीदी उर्फ अफरीदी राजा, मुटुन राजा उर्फ मोहम्मद सरफराज खान उर्फ मोटा राजा, नादो उर्फ नदीम खान उर्फ नियामुद्दीन खान, साबिर आलम, अजहर खान, शाहिद कुरैशी व हैदर अंसारी को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया है. पुलिस ने सभी आरोपियों को गैंग ऑफ वासेपुर का सक्रिय सदस्य बताया था. आरोपियों के खिलाफ बैंक मोड़ थाने में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी. आरोप था कि जमीन कारोबारी नन्हे खान की हत्या के मामले के अनुसंधान के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रिंस खान के भूली स्थित फार्म हाउस में अवैध हथियारों का जखीरा रखा हुआ है. पुलिस ने सूचना के सत्यापन के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर प्रिंस खान के फार्म हाउस से अवैध हथियार तथा विस्फोटक पदार्थ बरामद करने का दावा किया था. बचाव पक्ष के अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट के अनुसार अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 10 गवाहों की गवाही करायी गयी थी. आरोपियों के खिलाफ अभियोजन आरोप सिद्ध नहीं हो सका.

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