SSLNT : छात्राओं को दी गयी महिलाओं की सुरक्षा व अधिकारों की जानकारी
पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम में महिलाओं के लिए निहित अधिकारों पर विशेष चर्चा की गयी
धनबाद पुलिस की ओर से शनिवार को एसएसएलएनटी महाविद्यालय में पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम हुआ. इसमें छात्राओं को नए कानून के तहत महिलाओं के लिए निहित अधिकारों पर विशेष चर्चा की गयी. सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी गयी. डीएसपी टू संदीप गुप्ता ने बताया : नये कानूनों में महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराधों के अनुसंधान को प्राथमिकता दी गयी है. दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के मामलों में अनुसंधान दो माह के अंदर पूरी करने की व्यवस्था है. नये कानून के तहत विक्टिम को अपने मामले की प्रगति पर नियमित रूप से जानकारी पाने का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है. बताया कि नये कानूनों में ऐसे कई प्रावधान हैं, जो न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं. समयबद्ध न्याय के लिए पुलिस व कोर्ट के लिए सीमाएं भी निर्धारित की गयी हैं. अंग्रेजों के बनाये कानून को खत्म करते हुए पहली बार छोटे अपराधों में सजा के तौर सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान किया गया है. पुलिस विवेचना में अब तकनीक का उपयोग अधिक से अधिक होगा. इसके लिए डिजिटल साक्ष्यों को पारंपरिक साक्ष्यों के रूप में मान्यता दी गयी है. उन्होंने छात्राओं को महिला सुरक्षा, घरेलु हिंसा व यौन अपराध से बचाव से संबंधित जानकारी दी. किसी भी आपातकालीन स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 100/112 के इस्तेमाल के बारे में बताया. मौके पर धनबाद थाना प्रभारी राम नारायण ठाकुर, कॉलेज की प्राचार्या शर्मीला रानी समेत अन्य शिक्षिकाएं व छात्राएं मौजूद थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है