Dhanbad News: धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश अष्टम उत्तम आनंद की मौत के मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में हुई. अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में बंद ऑटो चालक लखन कुमार वर्मा व उसके सहयोगी राहुल कुमार वर्मा की पेशी करायी गयी. अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दोनों आरोपियों का सफाई बयान दर्ज किया.
अदालत ने अभिलेख में आए साक्ष्य से संबंधित 79/79 सवाल दोनों आरोपियों से पूछे गये. जज को जानबूझ कर धक्का मारने के सवाल पर लखन ने कहा कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था. ऑटो के आगे के पहिये के नीचे कुछ आ गया था, इसके कारण ऑटो घूम गया और जज को धक्का लग गया. कहा कि उस दिन उसने नशा भी किया था. जब अदालत ने आरोपियों से पूछा कि उनलोगों के खून व पेशाब की जांच रिपोर्ट में अल्कोहल नहीं पाया गया है. इस पर लखन ने जवाब दिया कि वह दारू पीये था. जबकि राहुल ने कहा कि 27 व 28 जुलाई को उसने कोई नशा नहीं किया था. राहुल ने अदालत के एक सवाल के जवाब में कहा कि जज को धक्का मारते समय वह ऑटो में नहीं था.
राहुल ने कहा कि लखन कहता है कि जज को मार कर जेल में आए है, तुम्हारे बाप को भी मार कर उड़ा देगे. राहुल ने कहा कि मोबाइल चोरी खालसा होटल से की थी और वहां से भाग गये. ऑटो में घड़ी व रुमाल लखन का था. लखन ने कहा कि राहुल का बैग ऑटो से बरामद हुआ न कि मेरे बहन के घर से. अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 29 जून 2022 निर्धारित कर दी.