वरीय संवाददाता, धनबाद
कोल इंडिया निदेशक मंडल ने पांच जून 2024 को आयोजित अपनी 466 वीं बैठक में आश्रित/अनुकंपा रोजगार से संबंधित कॉमन कोल कैडर के प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी दे दी है. इसके मुताबिक कोयला अधिकारियों की मृत्यु की स्थिति में अब उनके जीवनसाथी (45 वर्ष से कम आयु के) को प्रतिपूरक नौकरी का विकल्प मिलेगा. अधिकारियों के आश्रितों (18 वर्ष से अधिक या 35 वर्ष से कम आयु के) को अनुकंपा नौकरी दी जायेगी. भले ही अन्य आश्रित सदस्य सेवा में हों. यदि मृतक अधिकारियों के जीवनसाथी अनुकंपा रोजगार का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो आश्रित पुत्र/पुत्री (18 वर्ष से कम आयु के) 18 वर्ष पूरे होने के बाद अनुकंपा नौकरी के लिए पात्र होंगे. उनके नाम लाइव रोस्टर में रखे जायेंगे. इस आलोक में गुरुवार को कोल इंडिया के उप महाप्रबंधक कार्मिक (सीपी) राजेश वी नायर के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है. बता दें कि कोल इंडिया के मौजूदा प्रावधान के मुताबिक कोल अधिकारियों का यदि आश्रित पहले से ही सेवा में है, तो अतिरिक्त आश्रित के रोजगार पर विचार नहीं किया जाता है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है