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लाल हत्याकांड के आधा दर्जन आरोपी साक्ष्य के अभाव में रिहा

12 मई 2021 के दिन 3:15 बजे अब्दुल जब्बार मस्जिद के पास हुई थी लाल खान की हत्या

जमीन कारोबारी सरफुल हसन उर्फ लाला खान की हत्या के मामले में शनिवार को अदालत ने आधा दर्जन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया है. जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने मामले के आरोपी विवेक कुमार सिंह, मनीष कुमार सिंह, पूनम पासवान, डब्लू अंसारी, मशिर सिद्दिकी तथा राजू झाड़ी उर्फ अशरफ अली को रिहा करने का आदेश दिया है. सभी आरोपी जमानत पर जेल से बाहर थे. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी राजू झाड़ी व दानिश पर घटनास्थल पर मौजूद होने का आरोप लगाया गया था, जबकि अन्य आरोपियों पर हत्याकांड में शामिल होने का आरोप था. परंतु अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, वह संदेह के घेरे में है. इसलिए अदालत आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा करने का निर्देश देती है. इस मामले के एक आरोपी दानिश अदालत से फरार चल रहा है. उसकी ओर से अदालत में किसी प्रकार की पैरवी नहीं की गयी थी.

मृतक के भाई के बयान पर दर्ज हुआ था मामला :

मृतक लाल खान की हत्या के मामले में उसके भाई शाहबाज आलम के बयान के आधार पर बैंकमोड़ थाना में दानिश, मिस्टर, मिस्टर का भाई, राजू झाड़ी, डब्लू अंसारी व अन्य दो-तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. आरोप में शाहबाज आलम द्वारा बताया गया था कि 12 मई 2021 के दिन 3:15 बजे अब्दुल जब्बार मस्जिद के पास आरोपियों द्वारा गोली मारकर लाला खान की हत्या कर दी गयी थी. अनुसंधान के बाद पुलिस पांच अगस्त 2021 को आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. पुलिस इस मामले में अमन सिंह को भी अभियुक्त बनाते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. अन्य आरोपियों के खिलाफ अभी भी पुलिस का अनुसंधान जारी है. अदालत में आरोपियों के खिलाफ 11 अक्टूबर 2021 को आरोप का गठन कर अभियोजन साक्ष्य चलाया गया. अभियोजन पक्ष द्वारा कुल नव गवाहों की गवाही करायी गयी थी. मामले का वादी लाला खान का भाई अदालत में आरोपियों को पहचानने से इनकार किया था तथा यह भी कहा था की गोली किसने मारी उसे इस बात की जानकारी नहीं है.

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