धनबाद. नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने रांगामाटी सिंदरी निवासी अर्जुन पांडे को उम्रकैद व पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. अदालत ने 30 जुलाई को उसे दोषी करार दिया था. अभियोजन का संचालन सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर बलियापुर थाने में 17 मई 2018 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसके मुताबिक 10 मई 2018 को पीड़िता अपने घर से लापता हो गई थी. आरोप था कि अर्जुन पांडे उसे अपने साथ घुमाने ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 27 जुलाई 2018 को अर्जुन के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 22 फरवरी 2024 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने मामले में सात गवाहों का परीक्षण कराया था.
नीरज सिंह हत्याकांड में चंदन ने मांगी अंतरिम जमानत :
धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले की सुनवाई बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. इस दौरान राजमहल जेल में बंद शूटर चंदन सिंह की ओर से आवेदन देकर अंतरिम जमानत की गुहार लगाई गई. उनके अधिवक्ता केके तिवारी ने कहा कि चंदन सिंह को बीते दिनों जेल में हार्ट अटैक आया था, रिम्स रांची में इलाज कराने की अनुमति जेल प्रशासन ने अदालत से मांगी थी. अदालत ने अनुमति भी दी थी, पर जिला प्रशासन ने पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराया. ऐसे में चंदन का इलाज नहीं हो पा रहा है. उसे अपने खर्चे पर इलाज कराने के लिए तीन माह की अंतरिम जमानत दी जाए. अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा है. वहीं शूटर लाइजनिंग करने के आरोप में जेल में बंद पंकज सिंह की ओर से आवेदन देकर कहा गया कि कथित घटना के दिन धनबाद डीसी ने एसएसपी, सिविल सर्जन व एसडीएम धनबाद को पत्र लिखा था और कहा था कि अज्ञात अपराधियों ने नीरज सिंह व अन्य की हत्या कर दी है. इसका पोस्टमार्टम रात में कराया जाए. लिहाजा उस पत्र को मंगा कर प्रदर्श के रूप में अंकित किया जाए. अदालत ने इस आवेदन पर अभियोजन से जवाब मांगा है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है