धनबाद : शादी की नीयत से नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के एक मामले में गुरुवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी पाथर बांग्ला बोर्रागढ़ निवासी अभिषेक कुमार को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तारीख निर्धारित की है. प्राथमिकी पीड़िता के माता के शिकायत पर धनबाद के झरिया थाने में 12 जनवरी 2023 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक 10 जनवरी 2023 के दिन 12:00 बजे पीड़िता घर से बाहर टेलर दुकान जाने के लिए निकली थी, परंतु वह वापस नहीं आयी. काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला.
बाद में पता चला कि अभिषेक कुमार पीड़िता को शादी की नीयत से बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है. प्राथमिकी में आरोप था कि इसके पूर्व भी 4 दिसंबर 2022 को पीड़िता को अभिषेक अपने साथ ले गया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 24 फरवरी 2023 को अभिषेक के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. आरोप था कि अभिषेक ने पीड़िता को हजारीबाग स्थित एक घर में पांच छह दिनों तक रखा था. जहां हजारीबाग की पुलिस ने उसे पकड़ लिया था. 18 मार्च 2023 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कल छह गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया गया था.
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कोयला कारोबारी व कांग्रेस नेता सुरेश सिंह हत्याकांड की सुनवाई गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष कोई गवाह पेश नहीं कर सका. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 12 फरवरी 2024 मुकर्रर कर दी है.