विधायक ढुलू महतो नहीं हुए हाजिर, अशोक महतो का बयान दर्ज
डोमन महतो पर जानलेवा हमला और किरण महतो के हाइवा लूट के मुकदमे की सुनवाई हुई
विधि प्रतिनिधि, धनबाद
डोमन महतो पर जानलेवा हमला और किरण महतो के हाइवा लूट के मुकदमे की सुनवाई सोमवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. इस दौरान विधायक ढुलू महतो हाजिर नहीं थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता एनके सविता ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. डोमन महतो पर जानलेवा हमला करने के मामले में गवाह अशोक महतो ने अपना बयान दर्ज कराया. अदालत मे ढुलू महतो की ओर से उनके अधिवक्ता नीरज बिशियार ने गवाह अशोक महतो का प्रति परीक्षण किया. गवाह ने अपने बयान में घटना का समर्थन किया. अदालत ने दोनों मामलों में अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 27 मई 2024 निर्धारित कर दी है.रंजय हत्याकांड में अनुसंधानक का बयान दर्ज :
पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह की सरेआम गोली मारकर हत्या कर देने के मामले की सुनवाई सोमवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने गवाह अनुसंधानकर्ता सरायढेला थाना के पूर्व थाना प्रभारी अरविंद कुमार की गवाही करायी. अदालत को दिये बयान में अनुसंधानकर्ता ने मामले का समर्थन किया. हालांकि मामले के दूसरे अनुसंधानकर्ता निरंजन तिवारी भी आज अदालत में मौजूद थे, परंतु तकनीकी वजह से उनका बयान दर्ज नहीं किया जा सका. प्रति परीक्षण वरीय अधिवक्ता समर श्रीवास्तव ने किया. अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 14 मई 2024 निर्धारित कर दी है.चंदन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज :
रंजय सिंह पर गोली चलाने के मामले में वांछित चंदन शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार को जिला व सत्र न्यायाधीश डीसी अवस्थी की अदालत में हुई. बचाव पक्ष के अधिवक्ता भागीरथ राय ने बहस की. वहीं सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने जमानत का कड़ा विरोध किया. अदालत ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी. चंदन इस मामले में बीते छह वर्षों से फरार चल रहा है.नीरज हत्याकांड पंकज सिंह समेत अन्य की हुई पेशी :
पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह सहित चार लोगों की हत्या के आरोप में जेल में बंद झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह को स्वास्थ्य खराब रहने के कारण पेश नहीं किया जा सका. वहीं, धनजी सिंह, डब्लू मिश्रा, संजय सिंह, पिंटू सिंह, शूटर शिबू उर्फ सागर, सोनू उर्फ कुर्बान, सतीश उर्फ रोहित उर्फ चंदन व मास्टरमाइंड पंकज सिंह को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. सुनवाई के दौरान चंदन सिंह की ओर से आवेदन देकर कहा गया कि वह इस अदालत के 16 मार्च 2024 के आदेश को झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे, लिहाजा उन्हें समय दिया जाये. 29 फरवरी 2024 को सतीश उर्फ चंदन की ओर से आवेदन देकर कहा गया था कि राम आह्लाद राय के घर से पुलिस ने कुछ प्लेट, बल्ब व बर्तन बरामद किये थे और उसका फिंगरप्रिंट लिया था. इसलिए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को गवाही के लिए अदालत में बुलाया जाये. अब इस मामले की सुनवाई 21 मई 2024 को होगी.दो मामलों में जयराम की जमानत पर सुनवाई :
गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे जेबीकेएसएस के केन्द्रीय अध्यक्ष जयराम महतो की ओर से दायर दो अग्रिम जमानत याचिकाओंं पर सुनवाई सोमवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत में हुई. अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए जिला व सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत को स्थानातंरित कर दिया है. लोक अभियोजक ने बताया कि जमानत अर्जी पर 14 मई 2024 को सुनवाई होगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है