Dhanbad News : सांसद ढुलू ,विधायक शत्रुघ्न महतो समेत नौ को अदालत ने किया बाइज्जत बरी
अदालत से : एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत ने फैसला सुनाया
नाजायज मजमा बनाकर झारखंड सरकार के मंत्री का पुतला दहन करने, जदयू कार्यकर्ताओं को मारकर जख्मी करने के मामले में बुधवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने मामले के नामजद सभी आरोपी धनबाद सांसद ढुलू महतो, उनके भाई बाघमारा विधायक शरद महतो उर्फ शत्रुघ्न महतो, तनवीर आलम उर्फ बबलू अंसारी, सुरेश साव, बलराम महतो, अजय गोराई उर्फ अजय महतो, किरण महतो, राजशंकर राय उर्फ शंकर राय, बाटुल महतो को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी करने का आदेश सुनाया.
अभियोजन का केस री-ओपन करने का आवेदन खारिज :
चार जनवरी 2025 को उभय पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत ने मामले में फैसले के लिए आठ जनवरी की तारीख निर्धारित की थी. सभी आरोपी अदालत में उपस्थित थे, तभी अभियोजन का संचालन कर रहे अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने अदालत में एक आवेदन दाखिल करके केस को री-ओपन करने की प्रार्थना की. इसका विरोध बचाव पक्ष के अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी, नीरज बिसियार व एन के सविता ने किया. कहा कि इसके पूर्व अदालत ने नौ अक्टूबर 2024 को अभियोजन के इसी तरह के आवेदन को शर्तों के साथ स्वीकार किया था और एक तिथि में सभी गवाहों का परीक्षण कराने का आदेश दिया था. चुकी इसके पूर्व अभियोजन को इस मामले में काफी समय दिया जा चुका था, बावजूद इसके अभियोजन गवाह को अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका. लिहाजा अदालत ने अभियोजन की अर्जी को खारिज कर फैसला सुना दिया. अदालत में सुनवाई के दौरान सांसद ढुलू समेत अन्य आरोपी उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है