उपेंद्र हत्याकांड में साक्ष्य के अभाव में हत्यारोपी दोनों भाई बरी
अदालत से : सात फरवरी 2023 को पुलिस ने सिंटू व पिंटू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था
विधि प्रतिनिधि,धनबाद,
अपने चचेरे भाई रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह की हत्या कराने के नामजद आरोपी सिंटू सिंह उर्फ देवव्रत सिंह व पिंटू सिंह उर्फ प्रियव्रत सिंह को शुक्रवार को अदालत से बड़ी राहत मिली. जिला व सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने दोनों भाइयों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन आरोपी भाइयों के विरुद्ध आरोप अदालत में साबित नहीं कर सका. सात फरवरी 2023 को पुलिस ने सिंटू व पिंटू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह की हत्या एक फरवरी 2023 को पीके राय मेमोरियल कॉलेज के पास गोली मारकर कर दी गई थी. उपेंद्र सिंह की पत्नी ने चचेरे देवर पिंटू सिंह, सिंटू सिंह, प्रिंस खान, गॉडविन खान और केंदुआ के राजेश चौहान सहित अन्य पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी.मटकुरिया गोलीकांड पूर्व डीआईजी का बयान दर्ज :
मटकुरिया गोलीकांड की सुनवाई शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पूर्व डीआइजी संजय रंजन सिंह की गवाही करायी गयी. सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश भी मौजूद थे. पूर्व डीआईजी का प्रति परीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता समर श्रीवास्तव ने किया. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 11 जून 2024 निर्धारित कर दी.जयराम की जमानत पर कोर्ट ने मांगी केस डायरी :
जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत में हुई. इस दौरान सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने कांड दैनिकी प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की. अदालत ने दोनों मामलों में पुलिस को कांड दैनिकी प्रस्तुत करने का आदेश देते हुए 14 जून की तारीख निर्धारित की है.रंजय हत्याकांड में अनुसंधानकर्ता को हाजिर होने का आदेश :
झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह के करीबी माने जाने वाला रंजय सिंह हत्याकांड में शुक्रवार को अनुसंधानकर्ता निरंजन तिवारी गवाही के लिए अदालत में हाजिर नहीं हुए. बचाव पक्ष द्वारा उनका प्रति परीक्षण किया जाना था. 31 मई 2024 को समयाभाव के कारण उनका प्रति परीक्षण पूरा नहीं हो पाया था. अदालत ने अनुसंधानकर्ता को हाजिर होने का आदेश दिया है. अब इस मामले की सुनवाई 10 जून 2024 को होगी. रंजय सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह की हत्या बिग बाजार के सामने चाणक्य नगर मोड़ पर 29 जनवरी 2017 के संध्या गोली मारकर कर दी गयी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है