Dhanbad News : बिना भेंट के नहीं होता कोई आवेदन स्वीकृत, म्यूटेशन के लिए हर अंचल में है अलग-अलग रेट

धनबाद में जमीन दाखिल-खारिज के 13,828 आवेदन रिजेक्ट, अप्रैल से 17 जनवरी के बीच 40 फीसदी आवेदन हुए अस्वीकृत, 28 फीसदी से अधिक मामले लंबित

By Prabhat Khabar News Desk | January 19, 2025 1:04 AM
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धनबाद जिला में जमीनों के दाखिल खारिज (म्यूटेशन) के 40 फीसदी से अधिक आवेदन रिजेक्ट कर दिये गये हैं. जबकि लगभग 28 फीसदी आवेदन लंबित है. कोई भी म्यूटेशन का आवेदन तब तक स्वीकृत नहीं होता जब तक संबंधित हलका के कर्मचारी से आवेदक की भेंट नहीं हो जाती. एक अप्रैल 2024 से 17 जनवरी 2025 के बीच धनबाद जिला में कुल 34682 आवेदन आये. इसमें से 13,828 आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया है. जबकि 11,315 आवेदन अब भी लंबित है.

राइट टू सर्विस एक्ट का नहीं मिल रहा लाभ :

म्यूटेशन को लेकर हमेशा विवाद होता रहा है. इसमें सुधार के लिए सरकार ने ‘राइट टू सर्विस एक्ट’ के तहत लाया. इसके बावजूद लोगों को म्यूटेशन के लिए महीनों अंचल कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. म्यूटेशन कराने के लिए आवेदकों को बिचौलियों के जरिये संबंधित हलका कर्मचारी से संपर्क करना पड़ता है. अगर जमीन में थोड़ा सा भी पेंच है, तो सीओ से संपर्क करना पड़ता है. सुविधा शुल्क भुगतान के बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ता है. अगर बात नहीं बनी, तो आवेदन रिजेक्ट होना तय है.

किस-कस तरह के बनाये जाते हैं बहाने :

धनबाद जिला के अंचलों में आवेदन रिजेक्ट करने के तरह-तरह के बहाने बनाये जाते हैं. कहा जाता है कि डीड का ओरिजनल प्रति नहीं पेश की गयी. अधिकांश लोगों के लिए डीड की ओरिजनल प्रति पेश करना मुश्किल होता है. जबकि नियमत: ओरिजनल डीड मांगने की कोई जरूरत नहीं है. एनजीडीआरएस लागू होने के बाद ऑनलाइन ही डीड को चेक करना है. रिजेक्ट किये गये ज्यादा मामलों में लिखा जाता है ओरिजनल डीड नहीं खुल रहा है. धनबाद सदर, गोविंदपुर, बाघमारा में मामला ज्यादा गंभीर है. इन अंचलों में म्यूटेशन कराना बहुत ही मुश्किल काम है.

सीओ के रिजेक्शन के बाद सक्षम पदाधिकारी तक नहीं पहुंच पाते आवेदनकर्ता :

म्यूटेशन के मामले में सीओ को निर्णय लेने का अधिकार है. सीओ द्वारा दाखिल-खारिज का आवेदन रिजेक्ट करने के बाद आधे से अधिक जमीन मालिक वरीय सक्षम अधिकारी तक नहीं पहुंच पाते हैं. ऐसे लोग भूमि सुधार उपसमहर्ता (डीसीएलआर) के पास अपील में जा सकते हैं. म्यूटेशन के मामले की सूचना उपायुक्त को भी दी जा सकती है. विभाग अब प्रयास कर रहा है कि सीओ द्वारा रिजेक्ट किये गये सभी मामले डीसीएलआर तक ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत पहुंचें, ताकि सक्षम अधिकारी म्यूटेशन के अस्वीकृत आवेदनों के संबंध में सवाल-जवाब कर सकें.

किस अंचल में क्या है स्थिति

अंचल का नाम आवेदन आये निष्पादित लंबित रिजेक्टबाघमारा 3037 1020 858 1159बलियापुर 1758 407 645 706

एग्यारकुंड 1590 621 362 607गोविंदपुर 12779 4354 2551 5874

झरिया 246 72 47 127कलियासोल 1995 565 694 736

निरसा 2457 642 794 1021पूर्व टुंडी 897 422 168 307

पुटकी 61 25 17 19धनबाद सदर 6383 1756 2484 2143

तोपचांची 2660 978 806 876टुंडी 819 453 113 253

कुल 34682 11315 9539 13828

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