dhanbad news: पीडीजे ने मंडल कारा का किया निरीक्षण

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पीडीजे) वीरेंद्र कुमार तिवारी, डीसी माधवी मिश्रा, एसएसपी हृदीप पी जनार्दनन ने सोमवार को धनबाद मंडल कारा का निरीक्षण किया. इस दौरान रिहा करने के लिए पांच बुजुर्ग बंदियों को चिह्नित किया गया, जिनकी उम्र 70 वर्ष है.

By Prabhat Khabar News Desk | December 17, 2024 1:44 AM
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धनबाद.

झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पीडीजे) सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) वीरेंद्र कुमार तिवारी, डीसी सह उपाध्यक्ष डालसा माधवी मिश्रा, एसएसपी सह सदस्य डालसा हृदीप पी जनार्दनन ने सोमवार को धनबाद मंडल कारा का निरीक्षण किया. इस दौरान टीम ने पांच ऐसे बंदियों को चिह्नित किया, जिनकी उम्र 70 वर्ष है. वहीं दो ऐसे बंदी भी मिले, जिन्हें गंभीर बीमारी है. न्यायाधीश श्री तिवारी के नेतृत्व में टीम ने कारागार के हर हिस्से का मुआयना किया. न्यायाधीश ने चिह्नित बंदियों को मुक्त कराने के लिए समुचित कार्रवाई का निर्देश दिया. इसके बाद टीम ने बंदियों से उनके स्वास्थ्य, इलाज, पेयजल, नास्ता, भोजन व मुकदमे में पैरवी के लिए अधिवक्ता होने अथवा न होने की जानकारी ली.

दिये कई निर्देश

टीम ने जेल अस्पताल में भर्ती बीमार बंदियों के बेहतर इलाज के लिए उन्हें उच्च स्वास्थ्य सेंटर भेजने का निर्देश मंडल कारा चिकित्सक को दिया. वहीं चिकित्सा सुविधा, पुस्तकालय, रसोई, वहां तैयार हो रहे भोजन, व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र तथा ध्यान-सह-योग केंद्र में सुविधाओं का भी जायजा लिया. इस दौरान बंदियों से बात कर उनकी समस्याएं जानी. न्यायाधीश श्री तिवारी ने बंदियों को जेल मैनुअल के तहत मिलने वाली सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश जेल प्रशासन को दिया. मौके पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला, अवर न्यायाधीश सह सचिव डालसा राकेश रोशन, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी हेमंत कुमार सिंह, अपर समाहर्ता सह प्रभारी जेल अधीक्षक विनोद कुमार, सिटी एसपी अजीत कुमार, डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम, मंडल कारा के चिकित्सक डॉ राजीव कुमार सिंह, एलएडीसीएस चीफ कुमार विमलेंदु, डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट, सहायक कांउसिल शैलेंद्र झा, सुमन पाठक, नीरज गोयल, कन्हैया लाल ठाकुर, स्वाति, मुस्कान, सिविल कोर्ट के सहायक अरुण कुमार, राजेश सिंह, संतोष कुमार समेत मंडल कारा के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

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