नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को बीस वर्ष सश्रम कैद
दवा खिलाकर गिरवा दिया गर्भ, शादी से भी मुकरा
विधि प्रतिनिधि,
धनबाद. नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर देने के मामले में बुधवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा की बिंदु पर फैसला सुनाया. अदालत ने नामजद आरोपी जियलगोड़ा जोड़ापोखर निवासी अफरोज अंसारी को पोक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषी पाकर 20 वर्ष सश्रम कैद व दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी. अदालत ने सात मई को आरोपी को दोषी करार दिया था. मामले में पीड़िता की शिकायत पर जोड़ापोखर थाना में 20 अक्टूबर 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसमें मुताबिक आरोपी अफरोज ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसे एक होटल ले गया और दुष्कर्म किया. आरोपी ने उसके साथ चार-पांच बार दुष्कर्म किया था. जब वह गर्भवती हो गई तो आरोपी ने उसे दवा खिलाकर उसका गर्भ गिरा दिया. जब पीड़िता ने उसपर शादी करने का दबाव बनाया तो अफरोज मुकर गया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 31 दिसंबर 2023 को आरोप पत्र दायर किया था. पांच जनवरी 2024 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. इस दौरान अभियोजन ने सात गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है