धनबाद.
छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में बुधवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया. अदालत ने मामले में दोषी हरिहरपुर धनबाद निवासी असीम कुमार कर्मकार को 22 वर्ष की कैद एवं 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने सजा की बिंदु पर बहस की. ।4 फरवरी 2025 को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. इस संबंध में पीड़िता की मां की शिकायत पर हरिहरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसके मुताबिक 25 मई 2024 की शाम असीम बच्ची को बाइक पर बैठाकर जंगल की ओर ले गया, जहां उसके साथ गलत हरकत की. बच्ची ने यह घटना अपनी मां को बतायी थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने असीम के विरुद्ध 10 जुलाई 2024 को आरोप पत्र दाखिल किया था. 30 जुलाई 2024 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने मामले में सात गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया था.नीरज सिंह हत्याकांड में पंकज का आवेदन खारिज
धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले की सुनवाई बुधवार को एमपी/एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान पंकज सिंह द्वारा दायर आवेदन को अदालत ने खारिज कर दिया. पंकज सिंह ने आवेदन देकर एसएसपी द्वारा डीसी धनबाद को लिखे पत्र को मंगाये जाने की प्रार्थना की थी. अदालत में पंकज के अधिवक्ता मो. जावेद और दूसरे पक्ष से अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने बहस की. सुनवाई के दौरान पिंटू सिंह, डब्लू मिश्रा, संजय सिंह हाजिर थे. न्य आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. अदालत ने बचाव पक्ष को साक्ष्य पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 11 फरवरी 2025 तय कर दी. बताते चलें कि 21 मार्च 2017 की शाम स्टील गेट के पास दो बाइक पर सवार चार हमलावरों ने नीरज सिंह की कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या कर दी थी. मृतकों में उनका ड्राइवर, उनके सहायक सरायढेला न्यू कॉलोनी निवासी अशोक यादव और निजी अंगरक्षक मुन्ना तिवारी भी शमिल थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है