डीवीसी के डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा पांच साल बढ़ी
निगम की 674वीं बोर्ड मीटिंग में लिया गया निर्णय, अब 65 साल में रिटायर होंगे डीवीसी के डॉक्टर, इडी एचआर ने बुधवार को जारी की अधिसूचना
निगम की 674वीं बोर्ड मीटिंग में लिया गया निर्णय, अब 65 साल में रिटायर होंगे डीवीसी के डॉक्टर इडी एचआर ने बुधवार को जारी की अधिसूचना डीवीसी के 674वीं बोर्ड मीटिंग में डीवीसी में कार्यरत डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 साल से बढ़ा कर 65 वर्ष करने पर सहमति बनी. डीवीसी के ईडी एचआर राकेश रंजन ने इस संबंध में बुधवार को पत्रांक 1037 के तहत अधिसूचना जारी की है. जारी सूचना में वर्णित है कि डीवीसी द्वारा अपने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों तथा परियोजनाओं के निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाली जनता को अपने अस्पतालों, डिस्पेंसरियों तथा एमएमयू के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रही है. देश भर में योग्य डॉक्टरों की कम उपलब्धता और अन्य कारकों के कारण, भारत सरकार ने अपनी विभिन्न चिकित्सा सेवाओं में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है. चूंकि डीवीसी को भी वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डॉक्टरों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को बढ़ाने का मामला विचाराधीन था और इस मामले को 22 जुलाई को आयोजित निगम की 674वीं बोर्ड मीटिंग में रखा गया. डीवीसी ने उक्त बैठक में निर्णय लिया है कि दंत चिकित्सकों सहित डीवीसी के स्थायी चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करना, सेवारत डॉक्टरों को वर्तमान सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष पूरा होने से कम से कम तीन माह पहले अपनी सेवा को 65 वर्ष तक बढ़ाने का विकल्प देना होगा. डीवीसी में कार्यरत तथा उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करने वाले डॉक्टर डीएचएस के माध्यम से कार्यपालक निदेशक एचआर को अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं. जो डॉक्टर अपना विकल्प तीन माह पूर्व प्रस्तुत नहीं करेंगे तो वे 60 वर्ष की आयु में ही अवकाश ग्रहण कर जायेंगे. बोर्ड की बैठक में लिया गया निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा.
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