विधि प्रतिनिधि, धनबाद,
नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने शास्त्री नगर धोबाटांड़ निवासी इंद्रकुमार विश्वकर्मा को सात वर्ष कैद व 12 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. एक जून को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. अभियोजन का संचालन सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर नौ फरवरी 2018 को बैंक मोड़ थाना में दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक आठ फरवरी 2018 को रात्रि साढ़े बारह बजे आरोपी नाबालिग को शादी की नियत से बहला फुसलाकर कर भगा कर रांची ले गया. वहां मंदिर में शादी की. रांची में एक कमरा लेकर उससे साथ शारीरिक संबंध बनाया. एक अन्य खबर के अनुसार 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने खरखरी बस्ती निवासी शेख साजिद को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया. सजा पर फैसला चार जून को होगा. गौरतलब है कि एक मार्च 2022 को पीड़िता के पिता की शिकायत पर शेख साजिद के खिलाफ मधुबन थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इसके मुताबिक शेख साजिद ने उसकी बेटी का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में सार्वजनिक नहीं करने के एवज में तीन लाख रुपये माग रहा था. इस संबंध में आरोपी के पिता को अवगत कराया गया था. इस पर शेख साजिद और उसके पिता शेख शरीफ ने दुबारा ऐसी गलती नहीं ंकरने का वचन दिया गया था. परंतु कुछ दिन बाद शेख साजिद ने 25 फरवरी 2022 को उसका अश्लील वीडियो अपने साथियों को देकर वायरल कर दिया. पुलिस से शिकायत करने के बाद जान मारने की धमकी भी दी गयी.विधायक ढुलू महतो मामले में अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश :
ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर मुकेश चंदानी को धनबाद परिसदन बुलाकर धमकी देने व रंगदारी मांगने के मामले की सुनवाई सोमवार को एमपी/एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में हुई. आरोपी बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो गैर हाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता एनके सविता व नीरज बिशियार ने पैरवी की. केस अभिलेख साक्ष्य पर निर्धारित था. लेकिन अभियोजन की ओर से कोई गवाह पेश नहीं किया गया. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 19 जून 2024 निर्धारित कर दी है.नहीं हो सकी पुलिस पेपर की आपूर्ति :
नाजायज मजमा बनाकर गाली गलौज मारपीट करने के एक मामले की सुनवाई सोमवार को एमपी एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में हुई. अदालत में बाघमारा विधायक ढुलू महतो उपस्थित नहीं थे. हांलांकि इस मामले ढुलू महतो चार मार्च 2024 को अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत ली थी. अपरिहार्य कारणों से आरोपियों को पुलिस पेपर की आपूर्ति नहीं की जा सकी. ज्ञात हो कि प्राथमिकी कुंती देवी के शिकायत पर बरोरा थाने मे 23 फरवरी 2022 को दर्ज की गयी थी. अनुसंधान के बाद बरोरा थाने की पुलिस ने विधायक ढुलू महतो, प्रेम महतो, अजय गोराई, बसंत राय, भोला राय, सुभाष सिंह, दशमी देवी, सुरेश महतो, नेमोती देवी, सुरेश साव, गुड्डू महतो, धर्मेंद्र गुप्ता, कृष्ण रविदास एवं विकास सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. अब इस मामले की सुनवाई 19 जून 2024 को होगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है