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धनबाद में आज से सुबह नौ से शाम पांच तक ही खुलेंगी दुकानें

जिले में 23 जुलाई से सभी दुकानें सुबह नौ से शाम पांच बजे तक ही खुलेंगी. मिल्क बूथ व मेडिसीन दुकानों को इस समय सीमा से बाहर रखा गया है. बुधवार को डीआरडीए सभागार

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 23, 2020 6:53 AM

धनबाद : जिले में 23 जुलाई से सभी दुकानें सुबह नौ से शाम पांच बजे तक ही खुलेंगी. मिल्क बूथ व मेडिसीन दुकानों को इस समय सीमा से बाहर रखा गया है. बुधवार को डीआरडीए सभागार में एसडीएम राज महेश्वरम व जिला चेंबर की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. एसडीएम ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए व बाजारों में लोगों की अनावश्यक भीड़ को रोकने के उद्देश्य से दुकानों की समय सीमा घटायी गयी है.

शाम पांच बजे के बाद दुकानें खुली नहीं रहे, इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन संबंधित थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग की जायेगी. लॉकडाउन के प्रावधानों के तहत दुकानों में मिनिमम कर्मचारी, ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टैंसिंग समेत मास्क, ग्लव्स एवं तमाम नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई की जायेगी. दुकानों को सील भी किया जायेगा.

फुटपाथ दुकानें भी रहेगी बंद : शाम पांच बजे के बाद फुटपाथ की दुकानें भी बंद रहेगी. यदि खुली पायी गयी तो उन पर भी जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाेयगी. वैसे दुकानदार जो चेंबर के सदस्य नहीं हैं और लिए गये निर्णय की अवेहलना करते है तो वैसे दुकानों पर भी कार्रवाई होगी.

ये थे उपस्थित : बैठक में जिला चेंबर अध्यक्ष चेतन गोयनका, महासचिव अजय नारायण लाल, कोषाध्यक्ष श्याम गुप्ता, वरीय उपाध्यक्ष शिवाशीष पांडेय, पूर्व अध्यक्ष राजेश गुप्ता, बैंक मोड़, पुराना बाजार, मटकुरिया, लोयाबाद, पुटकी, झरिया, लुबी सर्कुलर, रांगाटांड, धनबाद डिस्ट्रिक्ट डीलर एसोसिएशन, धनबाद जिला थोक वस्त्र विक्रेता संघ, धनबाद चेंबर पार्क मार्केट, स्टेशन रोड चेंबर, हीरापुर हटिया चेंबर, धैया चेंबर सहित अन्य चेंबर के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

सिर्फ मिल्क बूथ व मेडिसीन दुकानों को छूट

बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अगले आदेश तक जारी रहेगी यह व्यवस्था

शाम पांच बजे के बाद दुकानें खुली मिलीं तो होगी कार्रवाई

सब्जी मंडी चिह्नित जगह पर ही लगेंगी : लॉकडाउन के दौरान प्रशासन द्वारा सब्जी खरीदारी के लिए जो स्थल चिह्नित की गयी है. सब्जी मंडी वापस उन्हीं स्थानों पर शिफ्ट की जायेगी. अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि संबंधित क्षेत्र के चेंबर के अध्यक्ष, सचिव व वोलेंटियर के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कराने का काम करें कि उनके क्षेत्र में शाम पांच बजे के बाद दुकानें खुली नहीं रहे. इस दिशा में जिला प्रशासन को सहयोग करने वाले चेंबर को सम्मानित किया जायेगा.

Post by : Pritish Sahay

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