हाइवा लूट और जानलेवा हमला करने के मामले में गवाह का बयान दर्ज
सांसद ढुलू महतो अदालन में नहीं हुए हाजिर
विधि प्रतिनिधि, धनबाद.
किरण महतो के हाइवा लूट और डोमन महतो पर जानलेवा हमला करने के मामले की सुनवाई बुधवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. इस दौरान धनबाद के सांसद ढुलू महतो हाजिर नहीं थे. अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने गवाह डोमन महतो और हाइवा लूट कांड में गवाह अब्बास खान का बयान दर्ज कराया. हालांकि समय के अभाव में डोमन महतो का मुख्य परीक्षण पूरा नहीं किया जा सका. जबकि हाइवा लूट मामले में गवाह अब्बास खान का बयान दर्ज किया गया. उन्होंने घटना का समर्थन नहीं किया और न किसी की पहचान की. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. इधर मुकेश चंदानी से रंगदारी मांगने के एक अन्य मामले की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में हुई. यहां में सांसद ढुलू महतो हाजिर नहीं थे. उनकी ओर से अधिवक्ता एनके सविता ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. अदालत ने दो मामले में अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए साक्ष्य के लिए अगली तारीख 11 जुलाई 2024, जबकि मुकेश चंदानी को धमकी देने और रंगदारी मामले में साक्ष्य के लिए अगली तारीख 21 जून 2024 तय की है. तीनों मामले में क्या है आरोप : डोमन महतो की शिकायत पर 29 अप्रैल 2019 को बरोरा थाना में प्राथमिकी कांड संख्या 11/20 दर्ज की गई थी. इसमें ढुलू महतो, अजय गोराई, बुद्धा राय, कृष्णा रविदास, बिट्टू सिंह के खिलाफ गाली-गलौज व जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया था. वहीं किरण महतो की शिकायत पर 15 फरवरी 2020 को ढुलू महतो, केदार यादव, रियाज अंसारी, सोनू शर्मा, राजू शर्मा ,बॉबी खान एवं अमजद खान के विरुद्ध लाइवा लूट, मारपीट व आर्म्स एक्ट के धाराओं में केस दर्ज की गई थी.मटकुरिया गोलीकांड के अनुसंधानकर्ता का बयान दर्ज :
मटकुरिया गोलीकांड की सुनवाई बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी के अदालत में हुई. इस दौरान आरोपी पूर्व मंत्री बच्चा सिंह, मन्नान मल्लिक व अन्य हाजिर नहीं थे. सहायक लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने मामले के अनुसंधानकर्ता शिवशंकर तिवारी को बतौर गवाह पेश किया. हालांकि समय की कमी के कारण आइओ का मुख्य परीक्षण पूरा नहीं किया जा सका. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई की अलगी तारीख 20 जून तय कर दी है. मालूम हो की 27 अप्रैल 2011 को मटकुरिया में बीसीसीएल के आवासों को अतिक्रमण मुक्त कराने गये पुलिस बल के साथ आंदोलनकारियों की हिंसक झड़प हुई थी. इस घटना में तत्कालीन एसपी आरके धान जख्मी हो गए थे. वहीं विकास सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गयी थी. तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार के लिखित प्रतिवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी. पुलिस ने 38 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था.लाला हत्याकांड, बहस करने का आदेश :
जमीन कारोबारी लाला खान की हत्या के मामले की सुनवाई बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. अदालत ने बचाव पक्ष को बहस करने का आदेश देते हुए 22 जून 2024 की तारीख निर्धारित की है. ज्ञात हो कि वासेपुर में जब्बार मस्जिद के पास जमीन कारोबारी मो. असरफ अल हसन उर्फ लाला खान की गोली मारकर हत्या 12 मई 2021 को अपराह्न करीब तीन बजे कर दी गई थी. घटनास्थल पर ही उसकी माैत हो गई थी. लाला खान के साला शहबाज आलम ने 13 मई 2021 को बैंक मोड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. रंजय हत्याकांड में अनुसंधानकर्ता का बयान दर्जधनबाद. झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह हत्याकांड में बुधवार को अनुसंधानकर्ता निरंजन तिवारी का प्रति परीक्षण लगातार दूसरे दिन भी हुआ. हालांकि समय के अभाव में आज भी उनका प्रति परीक्षण पूरा नहीं हो पाया. अदालत ने प्रति परीक्षण के लिए 21 जून 2024 की तारीख निर्धारित की है. अदालत ने सहायक लोक अभियोजक उमेश दीक्षित को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. रंजय सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह की हत्या बिग बाजार के पास चाणक्य नगर मोड़ पर 29 जनवरी 2017 की शाम करीब 5ः30 बजे गोली मारकर कर दी गई थी.बरवाअड्डा सड़क दुर्घटना को डालसा ने लिया संज्ञान :
मंगलवार की देर रात करीब एक बजे बरवाअड्डा में हुए सड़क हादसे में रांगाटांड़ के चूड़ी कारोबारी राहुल गुप्ता समेत चार लोगों की मौत मामले को डालसा ने संज्ञान लिया है. इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा दिलाने और एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के सचिव सह अवर न्यायाधीश राकेश रोशन ने बरवाअड्डा थानेदार व डीटीओ धनबाद को दिया है. न्यायाधीश के निर्देश पर पारा लीगल वालंटियर अनामिका सिंह बुधवार को एसएनएमसीएच पहुंची और मृतक के परिजनों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी. न्यायाधीश ने बरवाअड्डा थानेदार व डीटीओ को निर्देश दिया है कि मोटरयान दुर्घटना दावा अधिनियम के तहत मिलने वाली मुआवजा राशि से संबंधित सभी कार्रवाई अविलंब पूरी कर ट्रिब्यूनल को भेजें ताकि परिजनों को जल्द मुआवजा राशि का भुगतान कराया जा सके.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है