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धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक दोषी करार, सजा आज

धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले की सुनवाई बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई.

शादी की नीयत से नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया. अदालत ने कतरास थाना क्षेत्र के लाला टोला श्यामडीह निवासी शिक्षक रोहित कुमार लाला को दोषी करार दिया है. वहीं सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए सात मार्च की तारीख निर्धारित की है. इस संबंध में पीड़िता की बहन की शिकायत पर कतरास थाना में 16 अक्तूबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसके मुताबिक 12 अक्तूबर 2021 को सुबह 10 बजे पीड़िता अपनी दोस्त के साथ घर जा रही थी तो आरोपी शिक्षक ने रास्ते में उसे धमकी दी कि तुम्हारे भाई और पिता को मार देंगे. आरोप है कि उक्त शिक्षक जबरन पीड़िता को अपने साथ ट्रेन से रांची ले गया, वहां किराए के मकान में तीन माह रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पीड़िता को रांची से गिरफ्तार किया था. पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध 28 फरवरी 2021 को आरोप पत्र दायर किया था. 21 अप्रैल 2022 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. इस दौरान अभियोजन ने छह गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया था.

नीरज हत्याकांड में अभियोजन ने दायर किया प्रति उत्तर

धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले की सुनवाई बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने चंदन सिंह के आवेदन का प्रति उत्तर दाखिल कर उसे खारिज करने की प्रार्थना की. 29 फरवरी को सतीश उर्फ चंदन की ओर से आवेदन देकर कहा गया था कि राम आह्लाद राय के घर से पुलिस ने कुछ प्लेट, बल्ब व बर्तन बरामद किये थे. उनका फिंगरप्रिंट लिया था. इसलिए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को गवाही के लिए अदालत में बुलाया जाए. अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 12 मार्च 2024 निर्धारित कर दी है.

डीजीपी झारखंड के विरुद्ध हाई कोर्ट की अवमानना का मामला दायर

मुथूट फिनकॉर्प डाकाकांड के आरोपी भूली निवासी मृतक शुभम सिंह की मां शशि देवी ने राज्य के डीजीपी के विरुद्ध अवमानना का मुकदमा 189/24 झारखंड उच्च न्यायालय में दायर किया है. इस बाबत शशि देवी के अधिवक्ता मो. जावेद ने बताया कि 22 सितंबर 2023 को शशि देवी ने झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में डीजीपी को पत्र देकर मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की थी. झारखंड हाइकोर्ट ने शशि देवी द्वारा दाखिल रिट याचिका 537/22 पर सुनवाई करते हुए शशि देवी को डीजीपी को दो सप्ताह के अंदर आवेदन देने का निर्देश दिया था. वहीं राज्य के डीजीपी को आवेदन मिलने के तीन सप्ताह के अंदर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया था.

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