विधि प्रतिनिधि, धनबाद,
शादी की नीयत से नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने झरिया निवासी चंदन चौधरी उर्फ चंदन पासी को 15 वर्ष कैद व 15 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. 29 मई को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने बहस की. आरोपी चंदन इस मामले में 4 मई 23 से फरार है. इसकी अनुपस्थिति में ही अदालत ने अपना फैसला सुनाया. प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर झरिया थाना में 13 मई 17 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक एक फरवरी 2017 को आरोपी पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था. पुन: एक मई 2017 को पीड़िता स्कूल जा रही थी, तो आरोपी ने उसे जबरन अगवा कर लिया मारुति वैन में बैठ कर पुणे ले गया. जहां उसे 20-25 दिन रखा आरोप था कि उसके साथ आरोपी ने लगातार दुष्कर्म किया.दुष्कर्म के मुजरिम को 10 वर्ष कैद :
60 वर्षीय महिला के घर में घुस कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने फैसला सुनाया. अदालत ने पुटकी निवासी बबलू सिंह को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी है. अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने किया. इस संबंध में पीड़िता ने पुटकी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अदालत ने 27 मई 2019 को आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया था. 15 मई 2024 को अदालत ने आरोपी का सफाई बयान दर्ज किया.
नाबालिग से छेड़खानी में मुजरिम को पांच वर्ष कैद :
नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले में धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने तिसरा निवासी देबू बाऊरी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कैद व 27 सौ रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. देबू इस मामले में फरार चल रहा है. उसकी अनुपस्थिति में अदालत में फैसला सुना दिया. अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. प्राथमिकी पीड़िता के मां के शिकायत पर 2 जनवरी 2021 को दर्ज की गई थी प्राथमिक की के मुताबिक 2 जनवरी 2021 के शाम 6:00 बजे जब पीड़िता की मां राशन लेने के लिए दुकान गई थी उसे समय उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची को घर में अकेला पाकर देबू बाऊरी उसके घर में घुस गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा. पीड़िता ने इसका विरोध किया तो देबू ने शीशा तोड़कर उसे जान मारने की धमकी दी. कहा कि तुमसे शादी करूंगा. हो हल्ला की आवाज सुनकर वह भाग गया.नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी साक्ष्य के अभाव में रिहा :
शादी की नियत से बहला फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में शुक्रवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी तोपचांची निवासी विशु डोम को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया. बचाव पक्ष की ओर से लीगल एड डिफेंस काउंसिल शैलेंद्र झा ने बहस की. प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर तोपचांची थाने में दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक दिनांक 13 दिसंबर 2020 को पीड़िता को आरोपी विशु डोम बहला फुसलाकर घर से भगा ले गया आरोप था कि विशु ने उसके साथ दुष्कर्म किया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है