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नाबालिग से दुष्कर्म में मुजरिम को 20 वर्ष कैद

एक अन्य मामले में आरोपी दोषी करार

विधि प्रतिनिधि, धनबाद,

नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सहाना खरखरी निवासी राकेश महतो को भादवि की धारा 366 में पांच वर्ष कैद, पांच हजार रुपये जुर्माना, पोक्सो एक्ट की धारा छह में 20 वर्ष कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. आठ अप्रैल 2024 को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. प्राथमिकी पीड़िता की माता की शिकायत पर मधुबन थाने में सात अप्रैल 2022 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक राकेश महतो शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले गया है. उसने चार महीने तक हरियाणा में रखा, उसके साथ विवाह किया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने कुल सात गवाहों का परीक्षण कराया था.

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार :

नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी धनसार थाना क्षेत्र के चांदमारी निवासी मुरारी शर्मा को दोषी करार दिया है. सजा पर फैसला 15 अप्रैल को होगा. प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर धनसार थाने में 24 अक्टूबर 2023 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक 23 अक्टूबर को आरोपी ने पीड़िता को दो घंटे तक अपने घर मे रखा उसके साथ गलत हरकत की. पीड़िता ने यह बात अपनी मां को बतायी.

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