शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण करने के एक मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी बोकारो जिले के चंदनकियारी थाना क्षेत्र के गौरीग्राम निवासी संटू कर्मकार को तीन वर्ष कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. अभियोजन का संचालन सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर धनसार थाने में 18 दिसंबर 2023 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक 15 दिसंबर 2023 को सुबह 10:00 बजे पीड़िता अपने स्कूल के लिए घर से निकली थी. लेकिन शाम तक वापस नहीं आयी, काफी खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चला तो पिता ने धनसार थाने मे गुमशुदगी का सनहा दर्ज कराया. अनुसंधान के क्रम में पता चला कि संटू कर्मकार पीड़िता को शादी की नीयत से बहला फुसलाकर अपने साथ नागपुर ले गया है. नागपुर की पुलिस ने दोनों को वहां पकड़ा. इसके बाद धनसार थाने की पुलिस ने दोनों को नागपुर के पोक्सो जज के सामने पेश कर ट्रांजिट वारंट लेकर धनबाद आयी थी.
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