Dhanbad News : पांच हजार घूस लेने के मामले में धनबाद रेल मंडल के वेलफेयर इंस्पेक्टर को तीन वर्ष कैद
अदालत से : वेलफेयर सुपरीटेंडेंट सह वेलफेयर इंस्पेक्टर राजकुमार शाह को अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी
धनबाद सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत ने मंगलवार को रिश्वतखोरी के एक मामले में अपना फैसला सुनाया. अदालत ने धनबाद मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय स्थित डिविजनल पर्सनल ऑफिसर कार्यालय के वेलफेयर सुपरीटेंडेंट सह वेलफेयर इंस्पेक्टर राजकुमार शाह को अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी के खिलाफ पांच हजार रुपए रिश्वत लेने का आरोप था. सीबीआइ के विशेष अभियोजक कुंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि अदालत ने अभियुक्त राजकुमार शाह को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपए आर्थिक जुर्माना की सजा सुनाई है. अदालत ने सजायाफ्ता को झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी. अभियुक्त के खिलाफ मंजर आलम नामक व्यक्ति द्वारा सीबीआई के समक्ष आरोप लगाया गया था कि उसके पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर रेलवे में उसे नौकरी मिली थी. आरोपी राजकुमार शाह उसके कागजात के प्रोसेसिंग के एवज में पांच हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी. सीबीआई आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था.
रिश्वतखोरी का आरोपी क्लर्क भेजा गया जेल
रिश्वतखोरी में पकड़े गये बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन में क्लर्क के पद पर कार्यरत प्रणय सरकार को मंगलवार को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया. धनबाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने सीबीआई की दलील सुनने के बाद आरोपी प्रणय सरकार को चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. 20 जनवरी 2025 को सीबीआइ की टीम ने बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन में दबिश दी थी. पीएफ क्लर्क प्रणय सरकार को बीसीसीएल की जगजीवन नगर टाउनशिप के पूर्व कर्मी दीपक कुमार से सात हजार रुपये रिश्वत लेते सीबीआई की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था.
नीरज सिंह हत्याकांड में पंकज के आवेदन पर सुनवाई :
धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता समेत चार लोगों की हत्या मामले की सुनवाई मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. इस दौरान पंकज सिंह ने आवेदन देकर एसएसपी द्वारा डीसी धनबाद को लिखे गये पत्र को मंगवाने की प्रार्थना की थी. अदालत में तर्क देते हुए अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने कहा कि एसएसपी धनबाद ने पोस्टमार्टम के लिए डीसी को एक पत्र लिखा था. इसमें कहा गया था कि अज्ञात हमलावरों द्वारा नीरज समेत अन्य की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इसलिए उस पत्र को अभिलेख पर मंगाना आवश्यक है. इसका विरोध अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने किया. अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 29 जनवरी 2025 निर्धारित कर दी है. सुनवाई के दौरान पिंटू सिंह ,डब्लू मिश्रा ,संजय सिंह हाजिर थे, जबकि अन्य आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया.रंजय हत्याकांड में पुलिस ने जब्त सामग्री को पेश करने के लिए मांगा समय :
झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या मामले में सुनवाई मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. अदालत में अभियोजन ने जब्त वस्तुओं को पेश नहीं किया. सरायढेला थाना प्रभारी ने अदालत में सशरीर उपस्थित हो कर जांच के बाद एफएसएल रांची में पड़े जब्त सामग्री को यथाशीघ्र मंगाकर अदालत में पेश करने की बात कही.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है