विधि प्रतिनिधि, धनबाद,
गांजा व भांग की तस्करी के एक चर्चित मामले में गुरुवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत ने आरोपी राजगंज निवासी शंभू प्रसाद अग्रवाल व उसका भतीजा करण अग्रवाल को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया है. राजगंज पुलिस शंभू प्रसाद अग्रवाल के घर में छापामारी कर 10 किलो भांग तथा नौ किलो गांजा बरामद किया था. पुलिस ने शंभू प्रसाद अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. गिरफ्तार शंभू प्रसाद अग्रवाल ने अपने भतीजे करण प्रसाद अग्रवाल का नाम बताते हुए इस धंधे में शामिल होने की बात बतायी थी. अनुसंधान के बाद पुलिस दोनों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था. राजगंज थाना में जब्त कर रखा गया 10 किलो भांग व 9 किलो गांजा अदालत में पेश नहीं किया गया. अनुसंधानकर्ता जयप्रकाश प्रसाद ने गवाही के दौरान अदालत को बताया था कि जब्त गांजा तथा भांग चूहा खा गया. अनुसंधानकर्ता श्री प्रसाद ने राजगंज थाना प्रभारी द्वारा दिया गया पत्र अदालत को सौंपा. इसमें चूहा द्वारा विनाश किये गये गांजे तथा भांग के संबंध में सनहा दर्ज करने की बात बतायी गयी थी. अदालत में आरोपियों की ओर से मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता अभय भट्ट व मनोज सिन्हा ने की.