ढाई करोड़ के गबन मामले वेस्टीज मार्केटिंग कंपनी के सीइओ समेत सात के खिलाफ वारंट

अदालत से : धैया निवासी सरिता राज गदमवार ने धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत में दर्ज कराया था मामला

By Prabhat Khabar News Desk | July 12, 2024 1:09 AM

वेस्टीज मार्केटिंग कंपनी के सीइओ गौतम बाली, कंपनी के निदेशक दीपक सूद, कनवर वीर सिंह, अनुकूल अग्रवाल, आलोक टंडन, आइटी ऑपरेशनल डायरेक्टर पवन मल्लिक व वेस्टीज कंपनी के विरुद्ध लंबित मुकदमे में सुनवाई करते हुए धनबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है. सरिता के अधिवक्ता अमित सिन्हा, बादल पासवान, राहुल सिंह ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के पद पर कार्यरत धैया निवासी सरिता राज गदमवार ने कंपनी के सीइओ गौतम बाली, कंपनी के निदेशक दीपक सूद, कनवर वीर सिंह, अनुकूल अग्रवाल, आलोक टंडन, आइटी ऑपरेशनल डायरेक्टर पवन मल्लिक व वेस्टीज कंपनी के विरुद्ध धोखाधड़ी कर ढाई करोड़ रुपये गबन करने का आरोप लगाते हुए धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत में मामला दर्ज कराया था. 23 मार्च 23 को अदालत ने सभी के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया मामला सत्य पाते हुए संज्ञान लिया था और उन्हें हाजिर होने का आदेश दिया था. अधिवक्ता अमित ने बताया कि आरोपियों ने उक्त आदेश को झारखंड उच्च न्यायालय में रिट आवेदन दायर कर चुनौती दी थी. झारखंड उच्च न्यायालय ने 2 मई 2024 को आरोपियों की रिट याचिका संख्या 301/23 खारिज कर दी थी. इसके बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आइ जेड खान की अदालत ने सभी के विरुद्ध वारंट जारी किया है.

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फाइनेंस कंपनी के लोन एरिया मैनेजर को नहीं मिली अग्रिम जमानत

फाइनेंस किये हुए ट्रक को एक साजिश के तहत धोखाधड़ी कर खींच कर दूसरे व्यक्ति को बेच देने के मामले में आरोपित हिंदुजा लिलैंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड धनबाद ब्रांच के लोन एरिया मैनेजर महेश कुमार की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बहस की. वहीं अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक राजीव उपाध्याय और सूचक के निजी अधिवक्ता राहुल कुमार अग्रवाल ने जमानत का कड़ा विरोध किया. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज कर दी.

क्या है मामला :

धनसार थाना क्षेत्र के गांधी नगर धनबाद निवासी राजन कुमार ने एक नवंबर 2017 को हिंदुजा लिलैंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड धनबाद ब्रांच से 14 चक्का वाला एक ट्रक (जेएच 10 बीजे 8375) फाइनेंस कराया था. इसका किस्त वह समय पर देते थे. 30 अक्टूबर 2019 को हिंदुजा लिलैंड फाइनेंस कंपनी ट्रक को बिहार के रजौली से खींच कर ले आयी. ट्रक खींचते वक्त कोई कागजात ड्राइवर को नहीं दिया. ट्रक छुड़ाने के लिए जब ट्रक मालिक हिंदुजा लिलैंड फाइनेंस कंपनी धनबाद के कार्यालय गया, तो लोन एरिया मैनेजर महेश कुमार व रिकवरी एजेंट संजय कुमार यादव ने 70 हजार रुपए जमा करने पर ट्रक छोड़ देने की बात कही. उसकी बात पर राजन कुमार ने पांच फरवरी 2020 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उर्मिला टावर ब्रांच में 70 हजार रुपए जमा कर दिये और ट्रक वापस करने का आग्रह किया. तब मैनेजर ने कहा की उक्त ट्रक को वह अन्य व्यक्ति को बेच दिया है. इससे उसे काफी मुनाफा हुआ है. इस संबंध में राजन कुमार ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धनबाद की अदालत में शिकायत वाद दर्ज कराया था.

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