गोविंदपुर में निकल रही थी युवक की बरात, इधर प्रेमिका ने थाने में दर्ज करायी यौन शोषण की प्राथमिकी

युवती का आरोप : शादी का झांसा दे अलग-अलग जगहों पर रखकर बनाया यौन संबंध

By Prabhat Khabar Print | July 2, 2024 2:22 AM

गोविंदपुर थाना अंतर्गत कंचनपुर निवासी राहुल तुरी की शादी रविवार को जामताड़ा जिला में हुई और रविवार को ही उसकी कथित प्रेमिका 23 वर्षीय युवती ने गोविंदपुर थाना में धारा 376 के तहत प्राथमिकी दर्ज करा दी. इसमें उसने लिखा है कि फेसबुक के माध्यम से 2021 में राहुल तुरी से उसकी दोस्ती हुई. फिर बिग बाजार के सामने होटल, लाल बंगला के होटल और हीरापुर के फ्लैट में शादी का झांसा देकर उसने शारीरिक संबंध बनाया. 30 मई को प्रेमी से उसकी अंतिम बातचीत हुई थी. 30 जून को पता चला कि उसका प्रेमी जामताड़ा में शादी कर रहा है और बारात निकलने वाली है. इसके बाद उसने गोविंदपुर थाना में शिकायत दर्ज करायी. शादी, तो नहीं रूकी, परंतु उस पर धारा 376 के तहत कांड अंकित कर लिया गया. सोमवार को राहुल अपनी दुल्हन के साथ घर आया. सोमवार की रात पार्टी हुई. पुलिस इंस्पेक्टर रविकांत प्रसाद ने बताया कि कांड के अनुसंधान की जिम्मेदारी अवर निरीक्षक अमृता खालको को दी गई है. सोमवार को प्रेमिका का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया. मंगलवार को मेडिकल कराया जायेगा.

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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार

शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी हुसैन अंसारी को दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर फैसला दो जुलाई को होगा. अभियोजन का संचालन सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक एक जून 2013 को पीड़िता को हुसैन अंसारी शादी की नीयत से बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया.

दो माह तक अपने साथ रखा : आरोप था कि हुसैन अंसारी, शब्बू खान व कयामत खान पीड़िता को बाजार में बेचने की साजिश कर रहे थे. उसे इंजेक्शन देकर रखा गया था. आरोप था कि हुसैन अंसारी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने हुसैन अंसारी, शब्बू खान, कयामत अंसारी, सईदन बीबी, एवं मो गुलाम हुसैन के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. सुनवाई के दौरान हुसैन अंसारी फरार हो गया. उसकी अनुपस्थिति में अदालत में अपना निर्णय सुनाया. इसके पूर्व अदालत 14 जून 2016 को आरोपी मोहम्मद शब्बू खान, कयामत अंसारी, सईदन बीबी व मो गुलाम हुसैन को सजा सुना चुकी है.

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