Dhanbad News : पति व बेटे के साथ मिलकर कर देह व्यापार कर रही थी महिला, अदालत ने सुनायी पांच वर्ष कैद की सजा

अदालत से : कोडरमा की पीड़िता के बयान पर 25 अप्रैल 2021 को बाघमारा थाना में दर्ज करायी गयी थी प्राथमिकी

By Prabhat Khabar News Desk | December 11, 2024 12:38 AM

देह व्यापार के मामले में जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम कुलदीप की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने बाघमारा जयरामडीह निवासी मुजरिम 40 वर्षीया महिला खातून को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने इम्मोरल ट्रैफिक एक्ट के तीन अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई है. नौ हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. महिला के खिलाफ बाघमारा थाना में 25 अप्रैल 2021 को कोडरमा निवासी पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसके अनुसार 18 वर्षीया पीड़िता कोडरमा से अपने चचेरे भाई के साथ 15 अप्रैल 2021 को धनबाद अपने भाई की शादी के लिए कपड़ा खरीदने आयी थी. पुलिस को दिये बयान में उसने बताया कि उसका भाई स्टेशन पर रुकने को कहकर कहीं चला गया था. थोड़ी देर बाद ही एक महिला उसके पास आकर पूछताछ की. महिला ने उसे अपनी बातों में फंसाकर साथ लेकर चलने लगी. कुछ दूर एक बोलेरो वाहन में तीन लोग थे. उनलोगों ने जबरन उसका मुंह दबाकर गाड़ी में बैठा लिया. महिला उसे बाघमारा अपने घर ले आयी तथा उसका हाथ पैर बांध दिया. उसी दिन रात को दो आदमी आकर बारी-बारी से उसके साथ दुराचार किया. महिला के पति सोईम अंसारी भी उसके साथ गलत कार्य किया. महिला प्रतिदिन नए-नए आदमी को बुलाकर पैसा लेकर उसका दुष्कर्म करवाती थी. विरोध करने पर जान मारने की धमकी देती थी. घर के बाहर उसका बेटा निगरानी करता था. बाद में पता चला कि महिला अपने घर पर चकला चलाती है. तीन-चार दिनों के बाद महिला ने उसे कहा कि चलो कहीं कैटरिंग में काम लगवा देते हैं. खुर्शीद नाम का लड़का को बुलाकर महिला बाइक से उसे व अपनी बड़ी बहन की बेटी को साथ लेकर धनबाद आयी. धनबाद में किसी आदमी से उसे बेचने की बात कर रही थी, पर सौदा नहीं पटने पर उसे वापस बाघमारा ले आयी. 25 अप्रैल 2021 को दिन के 1:00 बजे पुलिस वहां पहुंची, तो सभी लोग भाग गये. पुलिस ने महिला के पति सोईम अंसारी, खुर्शीद व अन्य दो पर अनुसंधान जारी रखा.

दो मामलों में सांसद ढुलू महतो नहीं हुए हाजिर :

नाजायज मजमा बनाकर सड़क यातायात को बाधित करने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर मुकेश चंदानी को धनबाद परिसदन बुलाकर धमकी देने व रंगदारी मांगने के मामले की सुनवाई मंगलवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में हुई. अभियोजन कोई गवाह पेश नहीं कर सका. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता नीरज बिशियर ने अदालत से अभियोजन साक्ष्य बंद करने का आग्रह किया. अदालत में सुनवाई के दौरान धनबाद सांसद ढुलू महतो हाजिर नहीं हुए. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. अदालत ने दोनों मामले में अभियोजन को गवाह पेश करने का अंतिम मौका देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 13 दिसंबर 2024 निर्धारित कर दी.

कोल लिंकेज घोटाला में चार आरोपियों ने किया समर्पण, मिली जमानत :

कोल लिंकेज घोटाला मामले के आरोपी मंगलवार को चार कंपनियों के अधिकारी ने सीबीआई की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर चारों आरोपी अदालत में आत्म समर्पण कर बंद्ध पत्र दाखिल किया. सीबीआई कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश ने चारों अधिकारियों के बंद्ध पत्र को मंजूर करते हुए जमानत पर मुक्त करने का निर्देश दिया है. अदालत में आरोपी अमन कोक प्लांट प्राइवेट लिमिटेड औरंगाबाद बिहार के प्रोपराइटर एवं डायरेक्टर परमेश्वर प्रसाद, पीके फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राम सहाय सिंह, शिव डोमेस्टिक कोक प्राइवेट लिमिटेड फतुहा के रिप्रेजेंटेटिव जितेंद्र कुमार, कानन स्पेशल स्मोकलेस फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड गिद्दा भोजपुर के भूपेंद्र सिंह की ओर से अदालत में आत्मसमर्पण करने एवं बंद्ध पत्र स्वीकार करने की अर्जी दाखिल की गयी. आरोपियों को सर्वोच्च न्यायालय से जमानत पर मुक्त करने का निर्देश देते हुए 6 सप्ताह के अंदर निचली अदालत में आत्म समर्पण करने का निर्देश दिया गया था. आरोपियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा वर्ष 2009 से वर्ष 2012 तक सब्सिडी रेट पर बीसीसीएल से कोयला उठाकर खुले बाजार में ऊंची कीमत पर बेचने का आरोप सीबीआई द्वारा लगाया गया है. इससे बीसीसीएल को 2 करोड़ 23 लाख 58 हजार 22 रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ.

रंजय हत्याकांड गवाह पेश करने का आदेश :

झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह ऊर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या मामले की सुनवाई मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. अदालत ने अपर लोक अभियोजक को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 19 दिसंबर 2024 निर्धारित कर दी है. सुनवाई के दौरान जेल मे बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को रांची के होटवार जेल से वीसीएस के द्वारा पेश किया गया. वहीं जमानत पर मुक्त हर्ष सिंह आज हाजिर नहीं थे. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आयुष श्रीवास्तव ने पैरवी की.

मटकुरिया गोलीकांड में गवाह पेश करने का आदेश :

मटकुरिया गोलीकांड की सुनवाई मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. इस दौरान अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने गवाह पेश करने के लिए समय की याचना की. अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 20 दिसंबर 2024 तय कर दी है. सुनवाई के दौरान आरोपी पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक व अन्य हाजिर नहीं थे.

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