दुमका कोर्ट : चतुर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश एसएन मिश्रा के न्यायालय ने हत्या के प्रयास मामले में अजीत टुडू नाम के आरोपित को रिहा कर दिया. घटना के बाद से ही वह लगातार जेल में ही था. एक मार्च 2015 को अजीत टुडू की पत्नी ने ही अपने पति के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था. आरोप था कि वह शराब पीकर बराबर मारपीट करता रहता था. घटना के दिन रात के आठ बजे अजीत घर आया. वह शराब के नशे में था और आकर मेरे साथ मारपीट की. उसके शरीर पर केरोसिन छिड़क कर माचिस जला दी. जब हल्ला की, तो अगल-बगल के लोग आकर उसकी जान बचायी. मामले में कुल चार गवाही हुई. न्यायालय ने अजीत को दफा 341,342 एवं 323 में दोषी पाते हुए परीविक्षा अधिनियम की धारा तीन के तहत सदाचार बनाये रखने का आदेश किया.
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पत्नी की हत्या के प्रयास मामले में आरोपित रिहा
दुमका कोर्ट : चतुर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश एसएन मिश्रा के न्यायालय ने हत्या के प्रयास मामले में अजीत टुडू नाम के आरोपित को रिहा कर दिया. घटना के बाद से ही वह लगातार जेल में ही था. एक मार्च 2015 को अजीत टुडू की पत्नी ने ही अपने पति के विरुद्ध मामला दर्ज कराया […]
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