दुमका : एसपी अमरजीत बलिहार की हत्या के मुख्य आरोपी प्रवीर दा उर्फ सुखलाल मुर्मू के वकील ने कोर्ट से अपील की है कि उनके मुवक्किल को मृत्युदंड न दें. इसके समर्थन में वकील ने कई दलीलें रखीं.
प्रवीर दा के वकील मो राजा खान ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल की उम्र अभी मात्र 38 वर्ष है. वह 4 साल से जेल में है. इसलिए उसे एक मौका मिलना चाहिए.
बहस के दौरान वकील ने यह भी कहा कि एसपी की हत्या किस हथियार से हुई, इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है. हत्या में प्रयुक्त हथियार भी अब तक बरामद नहीं हुआ. ऐसे में उनके मुव्वकिल को मृत्युदंड की सजा नहीं दी जानी चाहिए.
बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट से कहा कि एक जिंदगी पहले ही खत्म हो गयी है. दूसरी जिंदगी सामने है. कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए.
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संतोष कुमार सिंह के मामले में कहा था कि जहां आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान है, वहां कोर्ट को आजीवन कारावास ही चुनना चाहिए.
इस पर कोर्ट ने कहा कि प्रवीर दा न तो जवान है, न ही बूढ़ा. कल आइपीएस को मार डाला. कल वकील को मारेगा, फिर परसों जज को मारेगा.
ज्ञात हो कि एसपी प्रवीर दा उर्फ सुखलाल मुर्मू और सनातन बास्की को एसपी बलिहार की हत्या के मामले में दोषी करार दिया जा चुका है. बुधवार को इनकी सजा का एलान होना था.
दो खूंखार नक्सलियों की पेशी के मद्देनजर दुमका कोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गयी थी. प्रवीर दा की पत्नी नमिता राय भी कोर्ट परिसर में मौजूद थी.