दुमका : झारखंड के दुमका में एक अदालत ने गुरुवार को तीन साल की बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या करने के मामले में फांसी की सजा सुनायी है. मामला पिछले साल का है, जब बिहार की रहने वाली तीन साल की बच्ची सरैयाहाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव जावीजोर अपनी नानी घर रहने के लिए आयी थी. गांव में खेलने के दौरान आरोपी 28 साल के रोहित राय उसे जबरन उठाकर ले गया और घटना को अंजात दिया था.
तीन साल की इस बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या करने के मामले में आरोपी रोहित राय को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल नयन पांडेय की अदालत ने फांसी की सजा सुनायी है. पिछले साल जनवरी में तीन साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार किया था. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर से स्पीडी ट्रायल के तहत आरोपी रोहित राय को फांसी की सजा सुनायी गयी है. अदालत ने इस मामले को जघन्य कृत्य मानते हुए दफा 376, 302 और 201 तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत यह सजा सुनाया है.
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल नयन पांडेय की अदालत ने रोहित को आजीवन कारावास के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना और धारा 302 में फांसी की सजा सुनायी है. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक दिनेश कुमार ओझा और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सिकंदर मंडल ने इस मामले की पैरवी की थी.