दुमका : गैंगरेप के 11 आरोपियों को उम्रकैद
दुमका कोर्ट : झारखंड की दुमका कोर्ट ने दो साल पुराने एक गैंग रेप केस में 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. आरोपियों पर 27-27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. दुमका के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार ने सजा सुनाने से पहले अपनी टिप्पणी में कहा कि […]
दुमका कोर्ट : झारखंड की दुमका कोर्ट ने दो साल पुराने एक गैंग रेप केस में 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. आरोपियों पर 27-27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
दुमका के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार ने सजा सुनाने से पहले अपनी टिप्पणी में कहा कि घटना निंदनीय है. ऐसे कृत्य में अपराधियों को किसी तरह की राहत नहीं दी जा सकती. अदालत ने दुमका के दिग्घी में रिंग रोड के पास दो वर्ष पूर्व हुए गैंग रेप केस में सोमवार को यह फैसला सुनाया और कड़ी टिप्पणी की. कोर्ट ने अन्य धाराओं में भी जुर्माना तय किया है. कहा कि आरोपियों से 2.97 लाख रुपये का जुर्माना वसूलकर यह राशि पीड़िता को दी जाये.
6 सितंबर 2017 को हुई थी घटना : सामूहिक दुष्कर्म की यह घटना 6 सितंबर 2017 की देर शाम श्रीअमड़ा मोड़ से ग्राम दिग्घी जानेवाली सड़क से कुछ दूरी पर स्थित एक सुनसान मैदान में हुई थी. एक टू व्हीलर शो रूम में काम करनेवाली 19 वर्षीय युवती अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ घूमने गयी थी और शाम करीब 7 बजे लौट रही थी. इसी दौरान दोनों को चार-पांच लड़कों ने घेर लिया था और उनसे चार हजार रुपये और मोबाइल मांगने लगे थे.
वे इस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रहे थे कि वे दोनों गलत काम करने आये हैं. पैसे-मोबाइल न मिलने पर उन लोगों ने पीड़िता और उसके दोस्त के साथ मारपीट भी की. युवकों ने पहले फोन करके अपने साथियों को बुलाया. फोन करने के बाद स्कूटी से दो-तीन लड़के वहां पहुंचे. पैदल और बाइक से 10-12 अन्य लड़के भी आये. सभी ने पीड़िता और उसके दोस्त को घेर लिया. एक-एक करके सभी लड़कों ने युवती से दुष्कर्म किया.
आठ सितंबर को हुई थी 16 आरोपियों की गिरफ्तारी : पीड़िता के बयान पर दुमका मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या 97/17) दर्ज की गयी. 8 सितंबर, 2017 को पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इन्हीं 16 आरोपियों में से 11 अभियुक्तों का मामला स्पीडी ट्रायल के तहत द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अदालत में चला. वहीं, पांच अभियुक्तों में से चार का चिल्ड्रेन कोर्ट में जबकि एक का मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) में चल रहा है.