क्राइम// विवाहिता ने ससुरालवालों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप/ पीसीआर के बाद हुई प्राथमिकी
प्रतिनिधि, शिकारीपाड़ाअनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी दुमका के न्यायालय के आदेश पर पीसीआर केस नंबर 417/14 के तहत शिकारीपाड़ा थाना पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के मामले में रोजलीना किस्कू (25)के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है, जिसमें उसने अपने पति, सास व ससुर समेत 6 लोगों के विरुद्ध दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से […]
प्रतिनिधि, शिकारीपाड़ाअनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी दुमका के न्यायालय के आदेश पर पीसीआर केस नंबर 417/14 के तहत शिकारीपाड़ा थाना पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के मामले में रोजलीना किस्कू (25)के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है, जिसमें उसने अपने पति, सास व ससुर समेत 6 लोगों के विरुद्ध दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त करने की प्राथमिकी दर्ज करायी है. उसने अपनी प्राथमिकी में उक्त लोगों पर हत्या का प्रयास करने तथा बलपूर्वक गर्भपात कराने का भी जिक्र किया है़ दर्ज प्राथमिकी में रोजलीना किस्कू ने बताया कि 2008 में राजेश हेंब्रम के साथ उसकी शादी हुई थी़ शादी के पांच वर्ष बाद मोटरगाड़ी के लिए चार लाख रुपये की मांग करनी शुरू कर दी. दहेज के रूप में रुपये नहीं देने पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त किया जाने लगा़ 2 मई 2013 को उसकेशैक्षणिक व अन्य प्रमाण पत्र, पासबुक,चांदी का चेन, सोने की बाली व 1500 रुपये छीनकर घर से भगा दिया़ बाद में रोजलीना अपने मायके रांगा पहुंची, तो अकेले पाकर कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिया तथा जान से मारने का भी प्रयास किया़, जिससे उसका गर्भपात हो गया़ 15 अक्तूबर 2013 को गांव में पंचायती भी हुई, लेकिन वे लोग उपस्थित नहीं हुए़ रोजलीना ने बताया कि राजेश हेंब्रम ने सुगनीबाद जरमुंडी की शीला सोरेन से दूसरी शादी कर ली है़ थाना में राजेश हेंब्रम, देवीलाल हेंब्रम(ससुर), मोनिका टुडू (सास), सुशीला टुडू, सुगनी मुर्मू, शीला सोरेन (सौतन) के विरुद्ध कांड संख्या 2/2015 में दफा 498/494/379/323 व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.