जिला सुरक्षा समिति ने वापस लिया एसडीजेएम, सब जज और नगर पर्षद अध्यक्ष से उनके बॉडीगार्ड

प्रतिनिधि, दुमका कोर्ट जिला सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सह उपायुक्त, सदस्य एसपी, विशेष शाखा के डीएसपी और अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अधिकारियों की सुरक्षा के लिए दिये गये बॉडीगार्ड के बारे में समीक्षा करते हुए पांच लोगों के बीडी गार्ड को वापस ले लिया गया. इनमें व्यवहार न्यायालय के सब जज और एसडीजेएम, दुमका नगर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 5, 2015 12:05 AM

प्रतिनिधि, दुमका कोर्ट जिला सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सह उपायुक्त, सदस्य एसपी, विशेष शाखा के डीएसपी और अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अधिकारियों की सुरक्षा के लिए दिये गये बॉडीगार्ड के बारे में समीक्षा करते हुए पांच लोगों के बीडी गार्ड को वापस ले लिया गया. इनमें व्यवहार न्यायालय के सब जज और एसडीजेएम, दुमका नगर पर्षद अध्यक्षा अमिता रक्षित, बासुकिनाथ नगर पंचायत अध्यक्ष मंटू लाहा तथा श्रम नियोजन एवं प्रशासनिक विभाग के निदेशक विष्णु कुमार को प्रशासन की ओर से दिया गया बाडीगार्ड का वापस ले लिया गया है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक न्यायालय में सीजेएम के नीचे न्यायिक पदाधिकारी सब जज और एसडीजेएम को बाडीगार्ड देने का प्रावधान नहीं है वहीं नगर पर्षद अध्यक्ष को भी अंगरक्षक देने का प्रावधान नहीं है. जिन अधिकारी और न्यायिक पदाधिकारी को अंगरक्षक देने का प्रावधान नहीं है अगर अंगरक्षक रखना चाहेंगे, तो उन्हें अंगरक्षक मिलेगा और उसका वेतन और भत्ता का भुगतान उन्हें सरकार के पास जमा करना होगा.

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