प्रशासन ने री-एडमिशन शुल्क लेने से किया मना

दुमका : जिले के डीसी राहुल कुमार सिन्हा और डीएसइ सह आरटीइ के नोडेल पदाधिकारी मसूदी टुडू ने संयुक्त आदेश जारी कर निजी स्कूलों में ट्यूशन फी व एग्जामिनेशन फी को छोड़ कर री एडमिशन, डेवलपमेंट फी, मिसलेनियस फी लेने से मना किया है. गुरुवार को दोनों ने संयुक्त आदेश में निजी स्कूलों के संचालक, […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 17, 2015 6:07 AM
दुमका : जिले के डीसी राहुल कुमार सिन्हा और डीएसइ सह आरटीइ के नोडेल पदाधिकारी मसूदी टुडू ने संयुक्त आदेश जारी कर निजी स्कूलों में ट्यूशन फी व एग्जामिनेशन फी को छोड़ कर री एडमिशन, डेवलपमेंट फी, मिसलेनियस फी लेने से मना किया है.
गुरुवार को दोनों ने संयुक्त आदेश में निजी स्कूलों के संचालक, प्रबंधक व प्रधानाध्यापक को आरटीइ की धारा 13 एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में री एडमिशन शुल्क लेने से मना किया है.
आदेश में कहा गया है कि यदि पूर्व में शिक्षण शुल्क के अलावा कोई अन्य शुल्क जैसे- विकास शुल्क, री एडमिशन शुल्क एवं मिसलेनियस शुल्क के रूप में कोई राशि ली गयी है तो, उस राशि का समायोजन अगले माह में लगने वाले शिक्षण शुल्क में किया जाये. डीसी ने चेतावनी दी है कि आरटीइ का अनुपालन नहीं करने वाले विद्यालयों से स्पष्टीकरण पूछा जायेगा. नियमानुसार दंड भी लगाया जायेगा.

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