/’/रक्राईम// प्रताड़ना मामले में पति को एक वर्ष की सजा
दुमका कोर्ट. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने प्रताड़ना के मामले में पति टिंकू साह को एक साल की कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा दी. टिंकू साह की पत्नी सोवान देवी ने न्यायालय में पीसीआर केस वर्ष 2009 में दाखिल किया था. न्यायालय के आदेश में नगर थाना में पति टिंकू साह, […]
दुमका कोर्ट. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने प्रताड़ना के मामले में पति टिंकू साह को एक साल की कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा दी. टिंकू साह की पत्नी सोवान देवी ने न्यायालय में पीसीआर केस वर्ष 2009 में दाखिल किया था. न्यायालय के आदेश में नगर थाना में पति टिंकू साह, कांता देवी, गोपाल साह, पिंकू साह के विरूद्ध प्रताडि़त किये जाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज हुई थी. न्यायालय ने केवल पति को दोषी पाया है.