खबरें अदालत की// सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में गिरफ्तार महिला की जमानत खारिज

नामजद 37 महिला व पुरुष हुए थे गिरफ्तार, जबकि नेतृत्वकर्ता एपीपी सुभाष मुर्मू, निर्मला मुर्मू और सोनेेलाल सोरेन भाग निकले थे प्रतिनिधि, दुमका कोर्टमुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धीरेंद्र मिश्रा के न्यायालय ने सरकारी बस डिपो की जमीन पर अतिक्रमण मुक्त करानेे गयी पुलिस के सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार महिला सोमी हांसदा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 12, 2015 11:06 PM

नामजद 37 महिला व पुरुष हुए थे गिरफ्तार, जबकि नेतृत्वकर्ता एपीपी सुभाष मुर्मू, निर्मला मुर्मू और सोनेेलाल सोरेन भाग निकले थे प्रतिनिधि, दुमका कोर्टमुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धीरेंद्र मिश्रा के न्यायालय ने सरकारी बस डिपो की जमीन पर अतिक्रमण मुक्त करानेे गयी पुलिस के सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार महिला सोमी हांसदा के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया. नगर थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने 9 मई को प्रेमलता हांसदा सहित 40 नामजद के विरुद्ध भादवि की धारा 147, 148, 149, 31, 323, 353 एवं 120बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. नामजद 37 महिला पुरुष को गिरफ्तार भी किया गया था. जबकि नाजायज मजमा बनाकर रखे हथियार से लैस होकर सरकारी बस डीपी की जमीन पर अवैध कब्जा करने और अवैध कब्जा को खाली कराने गयी पुलिस से धक्का मुक्की कर सरकारी कार्य में बाधा डालने का नेतृत्व करने वाले एपीपी सुभाष मुर्मू, सोनेलाल सोरेन और निर्मला मुर्मू भागने में सफल हो गये थे. सीजीएम कोर्ट में 11 लोगों के जमानत पर सुनवाई आज मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय मेें सरकारी बस डिपो की जमीन पर अवैध कब्जा करने एवं खाली कराने गई पुलिस के साथ धक्का मुक्का कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में 11 आरोपियों के जमानत पर सुनवाई बुधवार को होगी. कुल 40 आरोपियों में से एक महिला आरोपी की जमानत ने मंगलवार को खारिज कर दी है.

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