दुमका कोर्ट. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को जेल अदालत सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें मुख्य अतिथि वरीय सिविल जज सह न्यायिक दंडाधिकारी एसएन मिश्रा उपस्थित थे. प्राधिकार के सचिव राधाकृष्ण, अधिवक्ता राकेश कुमार ने कैदियों को कानूनी जानकारी दी और बताया कि जो कैदी अपने खर्च से अधिवक्ता रखने में असमर्थ हैं, उन्हें सरकारी खर्च से अधिवक्ता मुहैया कराया जाता है. विचारण के पश्चात अभियुक्त को दोषी पाया जाता है, तो उन्हें निर्णय के प्रति नि:शुल्क प्रदान की जाती है. अभियुक्त को तीन साल तक सजा से दंडनीय पाया जाता है एवं जमानत पर है, तो उसे तुरंत जमानत अपील में जाने के लिए मिल जाती है. जेल अदालत में कैदियों को इसके अलावा संविधान के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, दहेज प्रथा, डायन प्रथा आदि कानूनों की जानकारी दी गई.
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कैदियों को मिली कानूनी जानकारी
दुमका कोर्ट. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को जेल अदालत सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें मुख्य अतिथि वरीय सिविल जज सह न्यायिक दंडाधिकारी एसएन मिश्रा उपस्थित थे. प्राधिकार के सचिव राधाकृष्ण, अधिवक्ता राकेश कुमार ने कैदियों को कानूनी जानकारी दी और बताया कि जो कैदी अपने खर्च से […]
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