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पंचायत चुनाव. प्रथम मतदान पदाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण संवाददाता, दुमकाप्रशिक्षण कोषांग के द्वारा इंडोर स्टेडियम में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत प्रथम मतदान पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त कर्मियों को दो पालियों में प्रशिक्षण दिया गया.उन्हें यह बतलाया गया कि मतदान के लिए आने वाले मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना प्रथम मतदान अधिकारी का ही कर्तव्य होता है. किसी कारणवष यदि पीठासीन पदाधिकारी मतदान के दौरान अस्वस्थ या कार्य करने में असक्षम हो जाते हैं उन परिस्थितियों में प्रथम मतदान पदाधिकारी ही पीठासीन पदाधिकारी के समस्त दायित्वों का निर्वहण करते हैं. बताया गया कि अधिकांश मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र निर्गत किया जा चुका है. मतदाता को इन्हीं पहचान पत्र के आधार पर मतदान की अनुमति दी जाएगी. किन्हीं कारणवश किसी मतदाता के पास फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र न हो तो उन्हें निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, राज्य/ केन्द्र सरकार/ सार्वजानिक उपक्रम द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, आयकर पहचान पत्र, आधार कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त बीमा योजना (स्मार्ट कार्ड), फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज आदि के आधार पर भी मतदान करने की अनुमति दी जा सकेगी. प्रशिक्षण कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी शिवमंगल तिवारी, मसूदी टुडु ,सुधीर कुमार सिंह के अलावा मास्टर ट्रेनर महादेव ठाकुर, विरेन्द्र कुमार साह तथा संजीव कुमार ने प्रशिक्षणार्थियों को मतदान के दौरान आने वाली व्यावहारिक परेशानियों को हल करने के गुर भी सिखाये गये.