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पेट्रोल पंप लूटकांड के आरोपित की जमानत खारिज दुमका कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामधारी यादव के न्यायालय ने जामताड़ा जिला के हेट करमाटार के विजय मंडल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. रानीश्वर थाना क्षेत्र के हामिदपुर में 7 जनवरी 2011 को एचपी पेट्रोल पंप के कार्यालय में तीन अपराधकर्मियों द्वारा मैनेजर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 14, 2015 8:51 PM

पेट्रोल पंप लूटकांड के आरोपित की जमानत खारिज दुमका कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामधारी यादव के न्यायालय ने जामताड़ा जिला के हेट करमाटार के विजय मंडल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. रानीश्वर थाना क्षेत्र के हामिदपुर में 7 जनवरी 2011 को एचपी पेट्रोल पंप के कार्यालय में तीन अपराधकर्मियों द्वारा मैनेजर को पिस्तोल एवं छुरा का भय दिखाकर 56 हजार रुपये और तीन मोबाइल लूटे जाने के मामले पुलिस ने विजय मंडल की संलिप्तता पायी थी. विजय मंडल ने एसीजेएम के न्यायालय में 30 अक्तूबर 2015 को आत्मसमर्पण किया था.

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